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Rewari News: घर से मतदान के लिए फार्म भरने का आज आखिरी दिन
Tue, 10 Sep 2024 01:29 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Tue, 10 Sep 2024 01:29 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। विधानसभा चुनाव में घर से मतदान करने वाले बुजुर्ग और दिव्यांग अतिम तिथि 10 सितंबर को हर हाल में फार्म 12 डी भरकर जमा करवाएं ताकि उन्हें सुविधा मुहैया कराई जा सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्ति व 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग को घर से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। 40 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति व 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग को घर से मतदान करने के लिए फार्म 12 डी भरकर अपनी सहमति देते हुए 10 सितंबर तक रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में कोई भी उपरोक्त व्यक्ति मतदान से अछूता ना रहे इसके लिए सभी बीएलओ द्वारा घर घर जाकर फार्म 12 डी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
अगर कोई व्यक्ति बूथ पर जाकर मतदान करना चाहता है तो उसे फार्म 12 डी भरकर देने को आवश्यकता नहीं है। दिव्यांग मतदाताओं को दिव्यांगता प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा करवानी होगी। उम्मीदवारों को ऐसे निर्वाचकों की एक सूची भी प्रदान की जाएगी, यदि वे प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करना चाहते हैं। मतदान अधिकारियों की टीम मतदाता का वोट लेने के लिए उसके पते पर पहुंचेगी। मतदाताओं को उनके दौरे के बारे में पहले से ही सूचित कर दिया जाएगा। बीएलओ दिव्यांग व 85 प्लस आयु के मतदाताओं के घर से 10 सितंबर तक फार्म-12 डी प्राप्त करेंगे।
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रेवाड़ी। विधानसभा चुनाव में घर से मतदान करने वाले बुजुर्ग और दिव्यांग अतिम तिथि 10 सितंबर को हर हाल में फार्म 12 डी भरकर जमा करवाएं ताकि उन्हें सुविधा मुहैया कराई जा सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्ति व 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग को घर से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। 40 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति व 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग को घर से मतदान करने के लिए फार्म 12 डी भरकर अपनी सहमति देते हुए 10 सितंबर तक रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में कोई भी उपरोक्त व्यक्ति मतदान से अछूता ना रहे इसके लिए सभी बीएलओ द्वारा घर घर जाकर फार्म 12 डी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
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अगर कोई व्यक्ति बूथ पर जाकर मतदान करना चाहता है तो उसे फार्म 12 डी भरकर देने को आवश्यकता नहीं है। दिव्यांग मतदाताओं को दिव्यांगता प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा करवानी होगी। उम्मीदवारों को ऐसे निर्वाचकों की एक सूची भी प्रदान की जाएगी, यदि वे प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करना चाहते हैं। मतदान अधिकारियों की टीम मतदाता का वोट लेने के लिए उसके पते पर पहुंचेगी। मतदाताओं को उनके दौरे के बारे में पहले से ही सूचित कर दिया जाएगा। बीएलओ दिव्यांग व 85 प्लस आयु के मतदाताओं के घर से 10 सितंबर तक फार्म-12 डी प्राप्त करेंगे।
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