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Rewari News: घर से मतदान करने के लिए बुजुर्गों व दिव्यांगों को भरना होगा फार्म 12 डी

Fri, 06 Sep 2024 12:54 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 06 Sep 2024 12:54 AM IST
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To vote from home, elderly and disabled people will have to fill Form 12D.
रेवाड़ी। भारत निर्वाचन आयोग ने 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को घर से मतदान करने की सुविधा देने का निर्णय लिया है। ऐसे लोगों को घर से मतदान करने के लिए फार्म-12 डी भरकर नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पांच दिन के भीतर रिटर्निंग अधिकारी के यहां आवेदन करना होगा। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने दी। उन्होंने बताया कि इस श्रेणी का कोई व्यक्ति मतदान से वंचित न रहे, इसके लिए बीएलओ घर-घर जाकर फार्म 12 डी उपलब्ध करा रहे हैं। बताया कि अगर कोई व्यक्ति बूथ पर जाकर मतदान करना चाहता है तो उसे फार्म 12 डी भरकर देने की आवश्यकता नहीं है। दिव्यांग मतदाताओं को दिव्यांगता प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा करानी होगी। संवाद
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