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Rewari News: दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में तीन नई श्रेणियां शामिल

Sat, 17 Jan 2026 11:55 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 17 Jan 2026 11:55 PM IST
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Three new categories included in Deendayal Lado Laxmi Yojana
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार कर दिया है। इसमें तीन नई श्रेणियां जोड़ी गई हैं जिससे अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार करते हुए तीन नई श्रेणियों को जोड़ा है। इन श्रेणियों के लिए पारिवारिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए और यह लाभ केवल 3 बच्चों तक ही मिलेगा।
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बताया कि योजना के मानदंड अनुसार एक लाख रुपए सालाना पारिवारिक आय वाली महिलाओं को पहले की तरह योजना का लाभ मिलता रहेगा। किसी भी पात्र महिला का मौजूदा लाभ न तो रोका गया है और न ही समाप्त किया गया है।
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इस पहल के तहत, दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत वर्तमान में जो 2100 रुपये की राशि महिलाओं के खातों में जा रही है, अब इस राशि में से 1100 रुपये सीधे महिलाओं के खातों में जमा होंगे।
शेष 1 हजार रुपये राज्य सरकार रेकरिंग व फिक्स्ड डिपॉजिट करवाएगी। इस डिपॉजिट का पैसा ब्याज सहित लाभार्थी महिला को मिलेगा। इतना ही नहीं, लाभार्थी की असामयिक मृत्यु पर उसके नॉमिनी को यह राशि तुरंत प्रदान की जाएगी, यह भी प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि पहली श्रेणी में जिन परिवारों की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वे 10वीं और 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से ज्यादा नंबर लेकर आते है, ऐसी माताओं को भी अब 2100 रुपये प्रति माह का लाभ मिलेगा। दूसरी श्रेणी में जिन परिवारों की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चे भारत सरकार के निपुण मिशन के तहत कक्षा 1 से 4 तक ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त करते हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तीसरी श्रेणी के तहत पोषण ट्रैकर में कोई बच्चा जो कुपोषित या एनीमिया से ग्रस्त था और माताओं के अथक प्रयास के बाद वह पोषित और स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ जाता है, तो ऐसी महिलाओं को भी 2100 रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस श्रेणी के लिए परिवारिक सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।
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