{"_id":"6a5a6e12ff63a09f2b01cf4d","slug":"three-accused-acquitted-in-case-of-assault-and-breaking-of-wall-rewari-news-c-198-1-sroh1010-242023-2026-07-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rewari News: मारपीट और दीवार तोड़ने के मामले में तीन आरोपी बरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rewari News: मारपीट और दीवार तोड़ने के मामले में तीन आरोपी बरी
Fri, 17 Jul 2026 11:31 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Fri, 17 Jul 2026 11:31 PM IST
विज्ञापन
धारूहेड़ा। धारूहेड़ा। धारूहेड़ा थाना क्षेत्र में मारपीट, गाली-गलौज, धमकी और दीवार तोड़ने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल की अदालत ने तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष आरोपों को प्रमाणित करने में असफल रहा।
गढ़ी अलावलपुर सेक्टर-6 धारूहेड़ा निवासी सुनीता, आजाद और कप्तान सिंह को राहत मिली। कमला देवी ने 21 फरवरी 2024 को शिकायत की थी कि आरोपियों ने उनके घर की दीवार तोड़ी और मारपीट की।
पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान, कमला देवी, उनके पति रामधन और अन्य गवाह अपने बयानों से मुकर गए।
उन्होंने अदालत में कहा कि आरोपियों ने मारपीट या दीवार नहीं तोड़ी, चोटें फिसलने से लगी थीं। गवाहों के मुकर जाने के कारण अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध नहीं कर सका। 16 जुलाई को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में तीनों आरोपियों को बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
गढ़ी अलावलपुर सेक्टर-6 धारूहेड़ा निवासी सुनीता, आजाद और कप्तान सिंह को राहत मिली। कमला देवी ने 21 फरवरी 2024 को शिकायत की थी कि आरोपियों ने उनके घर की दीवार तोड़ी और मारपीट की।
विज्ञापन
पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान, कमला देवी, उनके पति रामधन और अन्य गवाह अपने बयानों से मुकर गए।
उन्होंने अदालत में कहा कि आरोपियों ने मारपीट या दीवार नहीं तोड़ी, चोटें फिसलने से लगी थीं। गवाहों के मुकर जाने के कारण अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध नहीं कर सका। 16 जुलाई को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में तीनों आरोपियों को बरी कर दिया।
विज्ञापन