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Rewari News: वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंकने वालों को हो सकती है जेल
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भाड़ावास फाटक के पास लोगों को जागरूक करते रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी।
संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। रेवाड़ी जंक्शन के आसपास क्षेत्र में प्रस्तावित वंदे भारत ट्रेन पर पथराव नहीं हो इस सम्बन्ध में रेलवे सुरक्षा बल ने वीरवार को अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि ऐसा करने वालों को 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। अभी तक ऐसे आठ मामले सामने आ चुके हैं। उन आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल में वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। हाल ही में अन्य जोनों के विभिन्न जगहों पर वंदे भारत ट्रेनों पर असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किए जाने के कारण रेलवे सुरक्षा बल रेवाड़ी के एएससी अवतार सिंह तूर के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार व एसआई अनिल कुमार द्वारा विशेष अभियान चलाकर ट्रेनों पर पथराव ना करे इस सम्बन्ध में लोगो को जागरूक किया गया। साथ ही प्रत्येक माता-पिता, बुर्जुगों की जिम्मेदारी होगी कि स्वयं एवं अपने बच्चों को ऐसी घटनाओं से दूर रखें। इसलिए रेलवे अधिकारियों द्वारा आम जनता से रेल सम्पति को नुकसान नहीं पहुंचाने एवं असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होने के सम्बन्ध में अपील की जा रही है। ट्रेनों पर पथराव करना एक अपराध है। अपराधियों के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 152 व 153 के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी, जिसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। जयपुर मंडल में वर्ष 2022 से अब तक 08 मामले संज्ञान में आने पर अपराधियों के खिलाफ रेल अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई गई है। इंस्पेक्टर प्रदीप सांगवान ने बताया कि इस प्रकार लोगों को रेल अधिनियमों की जानकारी के लिए जागरूकता अभियान चलता रहेगा।
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रेवाड़ी। रेवाड़ी जंक्शन के आसपास क्षेत्र में प्रस्तावित वंदे भारत ट्रेन पर पथराव नहीं हो इस सम्बन्ध में रेलवे सुरक्षा बल ने वीरवार को अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि ऐसा करने वालों को 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। अभी तक ऐसे आठ मामले सामने आ चुके हैं। उन आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल में वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। हाल ही में अन्य जोनों के विभिन्न जगहों पर वंदे भारत ट्रेनों पर असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किए जाने के कारण रेलवे सुरक्षा बल रेवाड़ी के एएससी अवतार सिंह तूर के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार व एसआई अनिल कुमार द्वारा विशेष अभियान चलाकर ट्रेनों पर पथराव ना करे इस सम्बन्ध में लोगो को जागरूक किया गया। साथ ही प्रत्येक माता-पिता, बुर्जुगों की जिम्मेदारी होगी कि स्वयं एवं अपने बच्चों को ऐसी घटनाओं से दूर रखें। इसलिए रेलवे अधिकारियों द्वारा आम जनता से रेल सम्पति को नुकसान नहीं पहुंचाने एवं असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होने के सम्बन्ध में अपील की जा रही है। ट्रेनों पर पथराव करना एक अपराध है। अपराधियों के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 152 व 153 के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी, जिसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। जयपुर मंडल में वर्ष 2022 से अब तक 08 मामले संज्ञान में आने पर अपराधियों के खिलाफ रेल अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई गई है। इंस्पेक्टर प्रदीप सांगवान ने बताया कि इस प्रकार लोगों को रेल अधिनियमों की जानकारी के लिए जागरूकता अभियान चलता रहेगा।
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