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Rewari News: अदालत में पेश नहीं हुआ आरोपी, अब जमानती भरेगा 50 हजार जुर्माना

Wed, 07 Jun 2023 11:19 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 07 Jun 2023 11:19 PM IST
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The accused did not appear in the court, now the surety will pay 50 thousand fine
रेवाड़ी। एडीजे डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के आरोपी के अदालत में पेश नहीं होने पर जमानती बांड जब्त करके जमानत देने वाले से 50 हजार रुपये वसूलने का आदेश दिया है। अदालत ने कलेक्टर कम उपायुक्त को वारंट जारी करके 21 अगस्त तक यह जमानत राशि वसूल करके जमा कराने का आदेश दिया है।
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कसौली निवासी चंद्रपाल उर्फ टुन्नी के खिलाफ जुलाई 2020 में मॉडल टाउन थाने में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में गांव कसौली निवासी हनुमान ने आरोपी चंद्रपाल उर्फ टुन्नी की अदालत में जमानत दी थी। जमानती बांड भरते समय हनुमान ने अदालत को आश्वस्त किया था कि वह वह आरोपी चंद्रपाल को अदालत में प्रत्येक तारीख पर पेश करेगा। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो 50 हजार रुपये की दिए गए जमानती बांड की राशि सरकार के पास जमा कराएगा। मामले की जब अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो आरोपी चंद्रपाल 20 जनवरी को सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं हुआ। आरोपी के पेश नहीं होने के कारण अदालत ने उसकी जमानत रद्द करते हुए दिए गए जमानती बांड को जब्त कर लिया।
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