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छात्रा से दुष्कर्म करने व धमकी देने के आरोपी को 20 साल की कैद व 22 हजार रुपये जुर्माना
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दसवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने तथा धमकी देने के आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं स्तर न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने बीस साल की कैद व 22 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा प्रावधान भी अदालत ने किया है। दोषी युवक छात्रा के ही गांव का रहने वाला है।
धारूहेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दसवीं कक्षा की छात्रा से 21 अगस्त 2018 को जहरीला पदार्थ खा लिया था तथा परिजनों ने उसे उपचार के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया था। पुलिस को दी शिकायत में छात्रा ने कहा था कि उसके गांव निवासी एक युवक का घर आना-जाना था। नवंबर 2017 में उसके पिता ड्यूटी पर गए हुए तथा मां भी बाहर गई थी। उसे अकेला पाकर युवक घर में घुस आया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। युवक ने छात्रा से इस बारे में किसी को भी बताने पर उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। युवक स्कूल जाने के दौरान उसका पीछा भी करता था तथा जबरदस्ती मोबाइल देकर बात करने के लिए दबाव बनाता था। आरोपी छात्रा पर घर से भाग कर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगा तथा जान से मारने की धमकी देता था। युवक की हरकतों से परेशान होकर छात्रा ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। महिला थाना पुलिस ने छात्रा के बयान दर्ज करने के बाद युवक के खिलाफ पोक्सो सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद महिला थाना पुलिस ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में चालान पेश किया था। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य व गवाहों के बयान पर अदालत ने 28 जनवरी को युवक को दोषी करार दिया तथा शुक्रवार को पोक्सो एक्ट के तहत बीस साल की कैद व 22 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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धारूहेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दसवीं कक्षा की छात्रा से 21 अगस्त 2018 को जहरीला पदार्थ खा लिया था तथा परिजनों ने उसे उपचार के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया था। पुलिस को दी शिकायत में छात्रा ने कहा था कि उसके गांव निवासी एक युवक का घर आना-जाना था। नवंबर 2017 में उसके पिता ड्यूटी पर गए हुए तथा मां भी बाहर गई थी। उसे अकेला पाकर युवक घर में घुस आया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। युवक ने छात्रा से इस बारे में किसी को भी बताने पर उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। युवक स्कूल जाने के दौरान उसका पीछा भी करता था तथा जबरदस्ती मोबाइल देकर बात करने के लिए दबाव बनाता था। आरोपी छात्रा पर घर से भाग कर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगा तथा जान से मारने की धमकी देता था। युवक की हरकतों से परेशान होकर छात्रा ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। महिला थाना पुलिस ने छात्रा के बयान दर्ज करने के बाद युवक के खिलाफ पोक्सो सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद महिला थाना पुलिस ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में चालान पेश किया था। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य व गवाहों के बयान पर अदालत ने 28 जनवरी को युवक को दोषी करार दिया तथा शुक्रवार को पोक्सो एक्ट के तहत बीस साल की कैद व 22 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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