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Rewari News: चाइनीज मांझे के स्टोरेज, बिक्री, खरीद व इस्तेमाल प्रतिबंधित, धारा 163 लागू

Sat, 07 Feb 2026 12:50 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 07 Feb 2026 12:50 AM IST
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Storage, sale, purchase and use of Chinese manjha banned, Section 163 implemented
सोनीपत। जिलाधीश सुशील सारवान ने जिले में चाइना डोर को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिलाधीश ने यह आदेश जारी किए हैं।
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आदेश के अनुसार जिला में नायॅलान, प्लास्टिक व अन्य कृत्रिम रूप से बनाए गए मांझे, नुकीला धागा, कांच आदि के भंडारण, बिक्री, उत्पादन, खरीद और इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी रहेगी।
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जिलाधीश के आदेश के अनुसार विभिन्न अवसरों पर चाइना डोर से पतंग उड़ाने व चाइना डोर से अन्य गतिविधियों से मानव जीवन को होने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किए किए गए हैं।
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चाइना डोर का उपयोग पक्षियों और इंसानों के लिए घातक है और पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचाता है। यह कदम आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।
पक्षियों की गतिविधि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम में 5 बजे से 7 बजे तक चरम पर रहती है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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