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बच्चों में सामाजिक जागरूकता भी जरूरी : ऊषा
Tue, 18 Mar 2025 11:57 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Tue, 18 Mar 2025 11:57 PM IST
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फोटो : 12गांव बास बटोड़ी स्कूल में जिला बाल कल्याण समिति की सदस्या ऊषा रूस्तगीव बच्चों को जागर
संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गांव बास बटोड़ी स्थित शहीद होशियार सिंह उच्च विद्यालय में मंगलवार को कानूनी जागरूकता सेमिनार आयोजित की गई। इसमें विद्यार्थियों को बाल विवाह, पॉक्सो एक्ट, बच्चों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।
सेमिनार में जिला बाल कल्याण समिति की सदस्य ऊषा रुस्तगी ने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ उन्हें सामाजिक रूप से जागरूक करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह ना केवल कानूनी अपराध अपितु एक सामाजिक बुराई भी है। उन्होंने बताया कि कानून के अनुसार लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष है जबकि लड़कों की 21 वर्ष है। उन्होंने पाक्सो एक्ट व बैड टच व गुड टच के बारे में बताते हुए कहा कि किसी भी तरह की चाइल्ड एब्यूज की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दे सकते हैं जिसमे शिकायतकर्ता की जानकारी गुप्त रखी जाती है।
सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप यादव ने साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी। कहा कि साइबर अपराध होने पर इसकी जानकारी दूरभाष संख्या 1930 पर दी जा सकती है। सेमिनार को एडवोकेट सीमा यादव, हेमन्त राठी व नरेश कुमार ने संबोधित किया। स्कूल के मुख्याध्यापक ने सभी का आभार जताते हुए समय-समय पर इस तरह के सेमिनार के आयोजन पर बल दिया।
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रेवाड़ी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गांव बास बटोड़ी स्थित शहीद होशियार सिंह उच्च विद्यालय में मंगलवार को कानूनी जागरूकता सेमिनार आयोजित की गई। इसमें विद्यार्थियों को बाल विवाह, पॉक्सो एक्ट, बच्चों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।
सेमिनार में जिला बाल कल्याण समिति की सदस्य ऊषा रुस्तगी ने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ उन्हें सामाजिक रूप से जागरूक करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह ना केवल कानूनी अपराध अपितु एक सामाजिक बुराई भी है। उन्होंने बताया कि कानून के अनुसार लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष है जबकि लड़कों की 21 वर्ष है। उन्होंने पाक्सो एक्ट व बैड टच व गुड टच के बारे में बताते हुए कहा कि किसी भी तरह की चाइल्ड एब्यूज की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दे सकते हैं जिसमे शिकायतकर्ता की जानकारी गुप्त रखी जाती है।
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सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप यादव ने साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी। कहा कि साइबर अपराध होने पर इसकी जानकारी दूरभाष संख्या 1930 पर दी जा सकती है। सेमिनार को एडवोकेट सीमा यादव, हेमन्त राठी व नरेश कुमार ने संबोधित किया। स्कूल के मुख्याध्यापक ने सभी का आभार जताते हुए समय-समय पर इस तरह के सेमिनार के आयोजन पर बल दिया।
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