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Rewari News: अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बनाई स्कीम

Thu, 04 Jan 2024 10:39 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 04 Jan 2024 10:39 PM IST
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Scheme made for the welfare of advocates
रेवाड़ी। जिला बार एसोसिएशन में पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए कल्याण कोष एकत्रित करने की नई स्कीम बनाई गई है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी आर्थिक सहायता की जा सके।
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बार एसोसिएशन के प्रधान विश्वामित्र ने बताया कि जिले के अधिवक्ताओं के लिए नई योजना पर काम किया गया है। इस योजना के तहत अधिवक्ताओं की विपत्ति, असामयिक मृत्यु या शारीरिक दिव्यांगता की स्थिति में सहायता की जा सकेगी। योजना के तहत सभी अधिवक्ताओं का सामूहिक बीमा करवाया जाएगा। इस बीमा के तहत जरूरतमंदों को सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही अधिवक्ता की मृत्यु होने पर उनके वारिसों को भी इसका लाभ मिलेगा। प्रधान ने अधिवक्ताओं से अनुरोध किया कि 10 जनवरी तक सभी को अनिवार्य रूप से आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की प्रतिलिपि जमा करनी होगी। इसके बाद ही सभी अधिवक्ताओं को इस नई योजना में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो अधिवक्ता 10 जनवरी तक अपने जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाएंगे उनको अधिवक्ता कल्याण कोष से किसी प्रकार का फायदा नहीं मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में सभी अधिवक्ताओं को सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज भेजे गए हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए सभी अधिवक्ता को बार रूम में अपने दस्तावेज जमा करने होंगे।
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