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Rewari News: खंड खोल की ग्राम पंचायत सुन्दरोज की वार्डवार मतदाता सूची का रफ ड्राफ्ट तैयार
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रेवाड़ी। नगराधीश-कम-जिला निर्वाचक अधिकरी प्रीति रावत ने बताया कि हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के अनुबंधो के तहत ग्राम पंचायत/ पंचायत समिति के उप चुनाव 2025 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग 12 सितंबर 2024 को प्रकाशित अनुबन्धो सहित विधानसभा सूची अनुसार (नियम 8(2)) के तहत खंड खोल की ग्राम पंचायत सुन्दरोज की वार्डवार मतदाता सूची का रफ ड्राफ्ट तैयार हो चुका है।
उन्होंने बताया कि खण्ड खोल की ग्राम पंचायत सुन्दरोज की वार्ड वार मतदाता सूचियों को 11 अप्रैल को वार्ड वाईज प्रारम्भिक प्रकाशन किया है। ड्राफट मतदाता सूची उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय,
नगराधीश-कम-जिला निर्वाचक अधिकारी कार्यालय, खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी खोल कार्यालय, ग्राम पंचायत सुन्दरोज कार्यालय के अलावास जिला रेवाड़ी की वेबसाइट पर उपलब्घ है।
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उन्होंने ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त अर्हम्कारी के सम्बन्ध में किसी भी प्रविशिष्ट को संशोधित करने के लिए दावा/आपत्ति करना चाहता है वह लिखित रूप में 11 अप्रैल से 18 अप्रैल शाम 4 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में भरकर उपरोक्त स्थान पर तैनात प्राधिकृत कर्मचारी को या नगराधीश-कम-जिला निर्वाचक अधिकारी को सीधे दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निश्चित तिथि व समय के पश्चात किये गये दावे व आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
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उन्होंने बताया कि खण्ड खोल की ग्राम पंचायत सुन्दरोज की वार्ड वार मतदाता सूचियों को 11 अप्रैल को वार्ड वाईज प्रारम्भिक प्रकाशन किया है। ड्राफट मतदाता सूची उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय,
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नगराधीश-कम-जिला निर्वाचक अधिकारी कार्यालय, खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी खोल कार्यालय, ग्राम पंचायत सुन्दरोज कार्यालय के अलावास जिला रेवाड़ी की वेबसाइट पर उपलब्घ है।
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उन्होंने ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त अर्हम्कारी के सम्बन्ध में किसी भी प्रविशिष्ट को संशोधित करने के लिए दावा/आपत्ति करना चाहता है वह लिखित रूप में 11 अप्रैल से 18 अप्रैल शाम 4 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में भरकर उपरोक्त स्थान पर तैनात प्राधिकृत कर्मचारी को या नगराधीश-कम-जिला निर्वाचक अधिकारी को सीधे दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निश्चित तिथि व समय के पश्चात किये गये दावे व आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।