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Rewari News: दुष्कर्म का आरोपी बरी, पीड़िता को देने होंगे सात लाख
Mon, 01 Apr 2024 04:29 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Mon, 01 Apr 2024 04:29 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में गवाही के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी से पीड़िता को मुआवजे के तौर पर सात लाख रुपये दिलाने का आदेश दिया।
शहर की एक महिला ने 26 अप्रैल 2019 को महिला थाने में गई शिकायत में कहा है कि उसके पति ने कंप्यूटर सिखाने का केंद्र खोला था। इसके कारण उसी के मोहल्ले का निवासी आरोपी उसके घर आने जाने लगा और उसने डरा धमका कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसकी बच्ची को मारने और उसके परिवार को बर्बाद करने की भी धमकी दी। परेशान होकर उसने आरोपी की करतूत पति को बताई। मामले में महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 26 अप्रैल 2019 को धारा 376 व 506 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में गवाही के अभाव में अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता को हुई मानसिक परेशानी के लिए सात लाख रुपये आरोपी से दिलाने के आदेश दिए।
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रेवाड़ी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में गवाही के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी से पीड़िता को मुआवजे के तौर पर सात लाख रुपये दिलाने का आदेश दिया।
शहर की एक महिला ने 26 अप्रैल 2019 को महिला थाने में गई शिकायत में कहा है कि उसके पति ने कंप्यूटर सिखाने का केंद्र खोला था। इसके कारण उसी के मोहल्ले का निवासी आरोपी उसके घर आने जाने लगा और उसने डरा धमका कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसकी बच्ची को मारने और उसके परिवार को बर्बाद करने की भी धमकी दी। परेशान होकर उसने आरोपी की करतूत पति को बताई। मामले में महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 26 अप्रैल 2019 को धारा 376 व 506 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में गवाही के अभाव में अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता को हुई मानसिक परेशानी के लिए सात लाख रुपये आरोपी से दिलाने के आदेश दिए।
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