{"_id":"67defca7aec35198c60de53b","slug":"publication-of-draft-voter-list-on-april-11-rewari-news-c-198-1-rew1001-216818-2025-03-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rewari News: मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 11 अप्रैल को","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rewari News: मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 11 अप्रैल को
Sat, 22 Mar 2025 11:38 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 22 Mar 2025 11:38 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने हरियाणा पंचायत राज निर्वाचन नियम 1994 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के पंच, सरपंच व सदस्य पंचायत समिति के प्रस्तावित उप चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची को अपडेट करने का निर्णय लिया है। अवलोकन के लिए मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 11 अप्रैल को किया जाएगा।
जिले की पंचायती राज संस्थाओं के 22 पंच, 1 सरपंच व 1 सदस्य पंचायत समिति के चुनाव प्रस्तावित हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) व डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से 12 सितंबर 2024 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची अनुसार अपडेट मतदाता सूची तैयार की जाएगी। अवलोकन के लिए मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 11 अप्रैल को किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में कोई दावा या आपत्ति है तो वह 18 अप्रैल की शाम 4 बजे तक अपना दावा या आपत्ति जमा करा सकता है। इसके बाद प्राप्त होने वाले दावे एवं आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल तक दावे एवं आपत्तियों का निपटारा जिला निर्वाचक अधिकारी (पंचायत) द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल तक जिला निर्वाचक अधिकारी (पंचायत) के निर्णय के विरुद्ध डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के समक्ष अपील दायर की जा सकती है। उन्होंने बताया कि 6 मई तक अपीलेट अथॉरिटी द्वारा दायर अपील का निपटारा करने उपरांत 13 मई को मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
रेवाड़ी। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने हरियाणा पंचायत राज निर्वाचन नियम 1994 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के पंच, सरपंच व सदस्य पंचायत समिति के प्रस्तावित उप चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची को अपडेट करने का निर्णय लिया है। अवलोकन के लिए मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 11 अप्रैल को किया जाएगा।
जिले की पंचायती राज संस्थाओं के 22 पंच, 1 सरपंच व 1 सदस्य पंचायत समिति के चुनाव प्रस्तावित हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) व डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से 12 सितंबर 2024 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची अनुसार अपडेट मतदाता सूची तैयार की जाएगी। अवलोकन के लिए मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 11 अप्रैल को किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में कोई दावा या आपत्ति है तो वह 18 अप्रैल की शाम 4 बजे तक अपना दावा या आपत्ति जमा करा सकता है। इसके बाद प्राप्त होने वाले दावे एवं आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल तक दावे एवं आपत्तियों का निपटारा जिला निर्वाचक अधिकारी (पंचायत) द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल तक जिला निर्वाचक अधिकारी (पंचायत) के निर्णय के विरुद्ध डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के समक्ष अपील दायर की जा सकती है। उन्होंने बताया कि 6 मई तक अपीलेट अथॉरिटी द्वारा दायर अपील का निपटारा करने उपरांत 13 मई को मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन कर दिया जाएगा।
विज्ञापन