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टैक्स जमा न करने पर बड़े बकायेदारों की प्रॉपर्टी होगी सील

Sat, 12 Sep 2015 11:10 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/रेवाड़ी
अमर उजाला ब्यूरो/रेवाड़ी Updated Sat, 12 Sep 2015 11:10 PM IST
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नगर परिषद प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वाले बडे़ बकायेदारों के खिलाफ सख्त  कार्रवाई के मूड में दिख रहा है। ऐसे बकायेदारों द्वारा टैक्स जमा न करने पर नगर परिषद प्रॉपटी सील करने तक की तैयारी में है।
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बडे़ बकायेदारों पर करीब दो करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। प्रदेश सरकार की ओर से नगर परिषद के अंतर्गत आने वाली कॉमर्शियल और रिहायशी भवनों के प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों को 31 अगस्त तक टैक्स जमा करने के लिए 30 फीसदी की छूट दी गई थी।
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इस छूट का कुछ लोगों ने फायदा भी उठाया, जिसके तहत करीब 22 लाख  रुपये प्रॉपर्टी टैक्स नगर परिषद में जमा हुआ। लेकिन नगर परिषद द्वारा जब रिकार्ड खंगाला गया तो पाया गया कि छोटे बकायेदारों ने तो टैक्स भरने में रुचि दिखाई, लेकिन अभी भी काफी बड़ी संख्या में बडे़ बकायेदारों ने छूट के बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स भरना मुनासिब ही नहीं समझा। सरकार ने 31 अगस्त तक बकाया टैक्स नप के खजाने में आते हुए देख इसे 30 सितंबर तक और बढ़ा दिया ताकि शेष बचे बकायेदार छूट का फायदा उठाते हुए अपना बकाया टैक्स जमा करा दें।
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इसके बाद बकायेदार अपना टैक्स जमा कराने तो आ रहे हैं, लेकिन नप रिकार्ड के अनुसार अभी भी कई बडे़ बकायेदार टैक्स जमा करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। नप अधिकारियों की मानें तो बडे़ बकायेदारों पर करीब दो करोड़ रुपये टैक्स है। यदि यह टैक्स नप के खजाने में आता है तो इससे नप की माली हालत में भी सुधार होगा।
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ये हैं बडे़ बकायेदारों में शामिल
प्रॉपर्टी टैक्स के बडे़ बकायेदारों में पेट्रोल पंप, स्कूल, अस्पताल, होटल व बडे़ कॉमर्शियल शोरूम शामिल हैं लेकिन टैक्स में छूट दिए जाने के बावजूद यह लोग  टैक्स जमा करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।
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छूट समाप्त होने पर 18 फीसदी ब्याज के साथ भरना होगा टैक्स
सरकार की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए दी गई 30 फीसदी छूट की अवधि 30  सितंबर को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद बकायेदारों को 18 फीसदी ब्याज के साथ टैक्स भरना होगा। इसके लिए बडे़ बकायेदारों को मोबाइल पर एसएमएस के जरिये  सूचना भी दी गई है।

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सरकार ने एक बार बकायेदारों को छूट का समय दिया है। 30 सितंबर तक यदि बडे़ बकायेदार छूट का फायदा उठाते हुए टैक्स जमा नहीं कराते हैं तो बाद में 18 फीसदी ब्याज के साथ टैक्स जमा कराना होगा। यदि फिर टैक्स जमा नहीं करते हैं तो नप ऐसे  बकायेदारों को नोटिस भेजकर उनकी प्रॉपर्टी सील करने की तैयारी करेगी।
-डा. विजयपाल, ईओ, नगर परिषद
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