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Rewari News: निजी क्षेत्र की कामकाजी महिलाएं शी-बॉक्स में कर सकेंगी उत्पीड़न की शिकायत
Thu, 19 Feb 2026 11:46 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Thu, 19 Feb 2026 11:46 PM IST
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रेवाड़ी। महिलाओं को सुरक्षित और समान कार्य अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने शी-बॉक्स पोर्टल शुरू किया है।
निजी संस्थानों में कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल और लैंगिक समानता का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन शिकायत की सुविधा का विस्तार करते हुए यह व्यवस्था की है।
अब निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं भी शी-बॉक्स में उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती है। 24 जुलाई 2017 को पहली बार यह सुविधा केवल सरकारी महिला कर्मचारियों को दी गई थी, लेकिन अब व्यवस्था निजी क्षेत्र में भी प्रभावी तरीके से लागू करवाई जा रही है।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि महिला सशक्तिकरण को महत्व देने और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है।
केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक निजी कंपनियों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण एसएच अधिनियम 2013 अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत निजी प्रतिष्ठान को चार सदस्यीय आंतरिक शिकायत समिति गठित करनी है।
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क्या है शी-बॉक्स
शी-बॉक्स (सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स) महिला और बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट है। इसे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए बनाया गया है। इस बॉक्स में शिकायत आने पर उसे संबंधित विभाग या संस्थान की अंदरूनी शिकायत समिति के पास भेजी जाएगी। उसके बाद नियमानुसार कमेटी कार्रवाई की संस्तुति करेगी। साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट भी इस वेबसाइट पर अपडेट करेगी।
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निजी संस्थानों में कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल और लैंगिक समानता का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन शिकायत की सुविधा का विस्तार करते हुए यह व्यवस्था की है।
अब निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं भी शी-बॉक्स में उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती है। 24 जुलाई 2017 को पहली बार यह सुविधा केवल सरकारी महिला कर्मचारियों को दी गई थी, लेकिन अब व्यवस्था निजी क्षेत्र में भी प्रभावी तरीके से लागू करवाई जा रही है।
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डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि महिला सशक्तिकरण को महत्व देने और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है।
केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक निजी कंपनियों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण एसएच अधिनियम 2013 अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत निजी प्रतिष्ठान को चार सदस्यीय आंतरिक शिकायत समिति गठित करनी है।
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क्या है शी-बॉक्स
शी-बॉक्स (सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स) महिला और बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट है। इसे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए बनाया गया है। इस बॉक्स में शिकायत आने पर उसे संबंधित विभाग या संस्थान की अंदरूनी शिकायत समिति के पास भेजी जाएगी। उसके बाद नियमानुसार कमेटी कार्रवाई की संस्तुति करेगी। साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट भी इस वेबसाइट पर अपडेट करेगी।