फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Private schools should follow government orders

Rewari News: सरकारी आदेश का पालन करें निजी विद्यालय

Tue, 16 Apr 2024 11:10 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 16 Apr 2024 11:10 PM IST
विज्ञापन
Private schools should follow government orders
खंड के सभी क्लस्टर मुखिया व निजी विद्यालयों के संचालकों
कोसली। खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बीआरसी के साथ साथ खंड के सभी क्लस्टर मुखिया और निजी विद्यालयों के संचालकों को बुलाया गया। इसमें निजी विद्यालय संचालकों को सरकारी आदेश मानने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। इनके साथ-साथ बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से स्कूल बसों की गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज ना हो।
विज्ञापन

स्कूल बस कंडक्टर व ड्राइवर चलती बस में मोबाइल का फोन प्रयोग न करें। स्कूल बस कंडक्टर व ड्राइवर वर्दी और पहचान पत्र बस चलाते समय प्रयोग करें। सभी निजी विद्यालय जिनके पास कोई भी वाहन है यदि उनकी वैधता समाप्त हो गई है तो उन वाहनों का प्रयोग न करें। सभी वाहनों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन, बीमा व रोड टैक्स अपने स्तर पर पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। निजी विद्यालय प्रशासन स्वयं निरीक्षण करें कि उनके सभी वाहन फिट है और उनमें कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में कर्मचारियों को आदेश करें कि कोई भी कर्मचारी अगर शराब का सेवन करता है तो उसकी नियुक्ति तुरंत रद्द कर दी सभी सीआरसी मुखियाओं की ड्यूटी भी इस कार्य के लिए पहले ही लगाई जा चुकी है। इस बैठक में बीआरसी डॉक्टर राजेंद्र यादव, सभी सीआरसी हैड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन खंड प्रधान संदीप यादव, दिनेश कुमार सहायक, हरिओम शर्मा लिपिक आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed