{"_id":"62619d14278df064bc13253a","slug":"order-to-vacate-24-acres-of-government-land-rewari-news-rtk644521090","type":"story","status":"publish","title_hn":"24 एकड़ सरकारी जमीन को खाली कराने का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
24 एकड़ सरकारी जमीन को खाली कराने का आदेश
विज्ञापन
रेवाड़ी। जिले में 367 एकड़ सरप्लस सरकारी जमीन पर कब्जे का मामले में एसडीएम सिद्धार्थ दहिया की कोर्ट ने छह मामलों में अपना फैसला सुनाया है। इसमें 24 एकड़ 13 मरला सरकारी भूखंड पर कब्जे का मामला भी शामिल है। कोर्ट ने तहसीलदार को आदेश दिया है कि भूमि को तुरंत खाली कराया जाए। शेष करीब 344 एकड़ जमीन पर फैसला आना बाकी है। साथ ही भूमि खाली कराकर अदालत को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद सरकारी महकमे के अलावा जमीन पर कब्जाधारियों में भी खलबली मची हुई है। यह मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा है।
जिले में एक पूर्व मंत्री और उनके परिवार पर आरोप है कि उन्होंने करीब 367 एकड़ सरप्लस जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसको लेकर विवाद व मुकदमा कई वर्षों से चल रहा है। पूर्व मंत्री की मानें तो जमीन उनकी है। आरोप है कि उसमें से कुछ जमीनें बेच भी दी गई हैं। जिन जमीनों को लेकर विवाद है, उनमें से गांव सहारनवास गंगोली में 132 एकड़ जमीन है और गांव सूमाखेड़ा में 235 एकड़ सरप्लस जमीन हरियाणा सरकार की बताई जा रही है। हालांकि, बाकी जमीन का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। एसडीएम कोर्ट ने जिन छह मामलों में फैसला सुनाया है, उनमें से सहारनवास गंगोली की 21 एकड़ 2 कनाल चार मरला और सुमाखेड़ा गांव में 2 एकड़ 4 कनाल 9 मरला यानि कुल 24 एकड़ 13 मरला भूखंड पर से अवैध कब्जा हटवाकर जमीन खाली कराना है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इसकी रिपोर्ट कर न्यायालय को भी अवगत कराया जाए। इस बाबत तहसीलदार को स्पष्ट आदेश दिये गए हैं। बाकी भूखंड को लेकर कोर्ट में मामला चल ही रहा है। इसमें अभी 111 एकड़ सहारनवास गंगोली में और 233 एकड़ जमीन है, जिन पर सरकार को कब्जा लेना बाकी है। जमीन अरबों रुपये की बतायी जा रही है।
विज्ञापन
जिले में एक पूर्व मंत्री और उनके परिवार पर आरोप है कि उन्होंने करीब 367 एकड़ सरप्लस जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसको लेकर विवाद व मुकदमा कई वर्षों से चल रहा है। पूर्व मंत्री की मानें तो जमीन उनकी है। आरोप है कि उसमें से कुछ जमीनें बेच भी दी गई हैं। जिन जमीनों को लेकर विवाद है, उनमें से गांव सहारनवास गंगोली में 132 एकड़ जमीन है और गांव सूमाखेड़ा में 235 एकड़ सरप्लस जमीन हरियाणा सरकार की बताई जा रही है। हालांकि, बाकी जमीन का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। एसडीएम कोर्ट ने जिन छह मामलों में फैसला सुनाया है, उनमें से सहारनवास गंगोली की 21 एकड़ 2 कनाल चार मरला और सुमाखेड़ा गांव में 2 एकड़ 4 कनाल 9 मरला यानि कुल 24 एकड़ 13 मरला भूखंड पर से अवैध कब्जा हटवाकर जमीन खाली कराना है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इसकी रिपोर्ट कर न्यायालय को भी अवगत कराया जाए। इस बाबत तहसीलदार को स्पष्ट आदेश दिये गए हैं। बाकी भूखंड को लेकर कोर्ट में मामला चल ही रहा है। इसमें अभी 111 एकड़ सहारनवास गंगोली में और 233 एकड़ जमीन है, जिन पर सरकार को कब्जा लेना बाकी है। जमीन अरबों रुपये की बतायी जा रही है।
विज्ञापन