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Rewari News: गैंगस्टर महेश सैनी की चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश

Fri, 29 Sep 2023 12:07 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 29 Sep 2023 12:07 AM IST
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Order to confiscate movable and immovable property of gangster Mahesh Saini
रेवाड़ी। एएसजे डाॅ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने 31 अक्टूबर तक गैंगस्टर महेश सैनी की चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने गैंगस्टर को भगोड़ा घोषित करने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस को उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को कहा है।
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कोर्ट के आदेश के बाद महेश सैनी की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा पुलिस ने पेश कर दिया था। वीरवार को कोर्ट मेें मामले की सुनवाई के दौरान एएसजे डाॅ. सुशील कुमार गर्ग ने टिप्पणी की कि 13, 15 और 21 सितंबर को गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बावजूद पुलिस महेश सैनी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। महेश सैनी का जमानती भी उसे कोर्ट के समक्ष पेश करने में विफल रहा, जिस कारण उसके बार-बार गिरफ्तारी वारंट जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने गैंगस्टर के खिलाफ उद्घोषणा प्रकाशन कराने के आदेश जारी किए हैं, ताकि उसके खिलाफ भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई अमल में लाई जा सके। कोर्ट ने तहसीलदार को महेश सैनी की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया भी अगली सुनवाई तक पूरी करने के आदेश जारी किए हैं। संपत्ति का रिकॉर्ड एसआई अरविंद पहले ही कोर्ट को पेश कर चुके हैं। कोर्ट ने गैंगस्टर की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश भी एसपी को दिए हैं।
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यह था मामला
कोर्ट की ओर से भेजे गए वारंट पर गैंगस्टर की पत्नी ने लिखा था कि महेश ने कहा है कि जब तक यह जज कोर्ट में रहेगा, वह पेश नहीं होगा। वह जज का कुछ इंतजाम करने के बाद ही लौटेगा। इसके बाद कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए मामले में सुनवाई तेज कर दी। अब गैंगस्टर महेश की गिरफ्तारी और संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिए गए हैं।
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