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Rewari News: प्रदेश की महिलाओं को ही मिलेगा योजना का लाभ
Sun, 12 Oct 2025 12:24 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sun, 12 Oct 2025 12:24 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। हरियाणा सरकार की ओर से महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। हरियाणा सरकार की ओर से महिलाओं के हित के लिए उन्हें आर्थिक मदद देने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2100 रुपये हर महीने आर्थिक सहायता के देने के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है।
डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं की समाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी हो इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रताएं तय की हैं। उन्हें पूरा करने वाली महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। योजना का लाभ केवल हरियाणा में रहने वाली महिलाओं को मिलेगा।
आवेदन केवल 23 से 60 साल की महिलाओं के लिए होगा। इसके अलावा महिला की पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए और उसका या उसके पति का हरियाणा में कम से कम 15 साल से स्थायी निवास होना आवश्यक है। अविवाहित महिलाओं के लिए भी यही नियम लागू हैं। वहीं अगर किसी महिला को पहले से किसी अन्य योजना के तहत लाभ ले रही है, उन्हें इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा। किसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मिलने वाला अन्य लाभ योजना में शामिल महिलाओं को लाभ दिया जाएगा।
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रेवाड़ी। हरियाणा सरकार की ओर से महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। हरियाणा सरकार की ओर से महिलाओं के हित के लिए उन्हें आर्थिक मदद देने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2100 रुपये हर महीने आर्थिक सहायता के देने के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है।
डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं की समाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी हो इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रताएं तय की हैं। उन्हें पूरा करने वाली महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। योजना का लाभ केवल हरियाणा में रहने वाली महिलाओं को मिलेगा।
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आवेदन केवल 23 से 60 साल की महिलाओं के लिए होगा। इसके अलावा महिला की पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए और उसका या उसके पति का हरियाणा में कम से कम 15 साल से स्थायी निवास होना आवश्यक है। अविवाहित महिलाओं के लिए भी यही नियम लागू हैं। वहीं अगर किसी महिला को पहले से किसी अन्य योजना के तहत लाभ ले रही है, उन्हें इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा। किसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मिलने वाला अन्य लाभ योजना में शामिल महिलाओं को लाभ दिया जाएगा।
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