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Rewari News: पीपीपी में अब जोड़ सकेंगे नाम, चार प्रकार के विकल्प उपलब्ध

Wed, 02 Jul 2025 11:23 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 02 Jul 2025 11:23 PM IST
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Now you can add name in PPP, four types of options available
फोटो : 10सेक्टर एक कार्यालय पर लोगों की समस्या सुनते स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला। स्रोत
रेवाड़ी। परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने सेक्टर एक कार्यालय पर जनसमस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि जनता की फीडबैक के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जन सुविधा के लिए फैमिली आईडी में नाम जोड़ने का काम शुरू करने के आदेश दे दिए हैं।
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प्रदेश सरकार की ओर से नागरिकों की सुविधा के लिए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में एक नई सुविधा मर्ज मॉड्यूल लागू की गई है। इसके माध्यम से एक परिवार पहचान संख्या से दूसरे पीपीएन में सदस्य व परिवार को विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरित किया जा सकेगा। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए नागरिक संबंधित दस्तावेजों के साथ अपने निकटतम पीपीपी केंद्र या सक्षम प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं अथवा स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मर्ज मॉड्यूल के अंतर्गत चार प्रकार के विकल्प हैं उपलब्ध :
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कानूनी गोद लेना:
उद्देश्य: किसी नाबालिग को कानूनी गोद लेने की स्थिति में उसके मूल परिवार से गोद लेने वाले परिवार के पीपीएन में स्थानांतरित करना।

शर्तें है कि केवल नाबालिग का ही स्थानांतरण किया जा सकेगा।
कानूनी गोद लेने के दस्तावेज अनिवार्य होंगे।

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संरक्षकता :
उद्देश्य: नाबालिग को वैध संरक्षकता के अंतर्गत संरक्षक के परिवार में स्थानांतरित करना।

-शर्त है कि केवल नाबालिग का ही स्थानांतरण किया जा सकेगा।
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पूरे परिवार को मर्ज करना
उद्देश्य: एक पूरे परिवार को दूसरे परिवार में सम्मिलित करना।

-शर्त है कि स्रोत परिवार के सभी सदस्य एक साथ गंतव्य परिवार में सम्मिलित होंगे। आंशिक स्थानांतरण की अनुमति नहीं है।
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विधवा का स्थानांतरण
उद्देश्य: विधवा को अपने माता-पिता के परिवार और ससुराल परिवार के बीच स्थानांतरित करना।

-शर्त है कि केवल विधवाओं का ही स्थानांतरण किया जा सकेगा। पति के मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य होंगे। यदि विधवा के साथ बच्चे हैं, तो वे भी स्थानांतरित किए जाएंगे।
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