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धारूहेड़ा नपा उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू
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धारूहेड़ा नगर पालिका के चुनाव को लेकर बैठक करते उपायुक्त यशेंद्र सिंह।
- फोटो : Rewari
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रेवाड़ी। नगर पालिका धारूहेड़ा के प्रधान पद के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने कहा कि आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने यह निर्देश सोमवार को लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में उपचुनाव से संबंधित अधिकारियों की बैठक में दिए। उपायुक्त ने कहा कि उपचुनाव के लिए शेड्यूल जारी हो चुका है। नगराधीश रोहित कुमार को उपचुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) व रेवाड़ी के तहसीलदार प्रदीप देशवाल को सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि उपचुनाव के लिए मतदान 12 सितंबर को होना है। ऐसे में ईवीएम व निर्वाचन सामग्री की सुरक्षा के लिए पुलिस की राउंड द क्लॉक ड्यूटी निर्धारित की जा चुकी है। साथ ही ईवीएम की रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया नियमानुसार की जाएगी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में पोलिंग स्टाफ की ड्यूटी में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि उन कर्मचारियों व अधिकारियों की ड्यूटी न लगाई जाए जो संबंधित नगर पालिका का निवासी हो। चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करना सुनिश्चित करें।
27 अगस्त से शुरू होगा नामांकन
प्रधान पद चुनाव के लिए 27 अगस्त से 2 सितंबर के बीच नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। इस दौरान केवल 29 और 30 अगस्त को राजपत्रित अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं हो सकेगा। बाकी दिन 11 से 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। तीन सितंबर दोपहर 11 बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 4 सितंबर निर्धारित की गई है। इसी दिन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित करने की तिथि है। साथ ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों व मतदान केंद्रों की सूची भी चस्पा कर दी जाएगी। यह उपचुनाव 12 सितंबर 2021 (रविवार) सुबह 8 से शाम 4 बजे के बीच होंगे। यानी मतदाता इस दिन सुबह 8 से शाम 4 बजे के बीच अपना मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतदान केंद्रों में मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना का कार्य किया जाएगा और परिणाम घोषित किया जाएगा।
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उन्होंने यह निर्देश सोमवार को लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में उपचुनाव से संबंधित अधिकारियों की बैठक में दिए। उपायुक्त ने कहा कि उपचुनाव के लिए शेड्यूल जारी हो चुका है। नगराधीश रोहित कुमार को उपचुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) व रेवाड़ी के तहसीलदार प्रदीप देशवाल को सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि उपचुनाव के लिए मतदान 12 सितंबर को होना है। ऐसे में ईवीएम व निर्वाचन सामग्री की सुरक्षा के लिए पुलिस की राउंड द क्लॉक ड्यूटी निर्धारित की जा चुकी है। साथ ही ईवीएम की रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया नियमानुसार की जाएगी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में पोलिंग स्टाफ की ड्यूटी में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि उन कर्मचारियों व अधिकारियों की ड्यूटी न लगाई जाए जो संबंधित नगर पालिका का निवासी हो। चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करना सुनिश्चित करें।
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27 अगस्त से शुरू होगा नामांकन
प्रधान पद चुनाव के लिए 27 अगस्त से 2 सितंबर के बीच नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। इस दौरान केवल 29 और 30 अगस्त को राजपत्रित अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं हो सकेगा। बाकी दिन 11 से 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। तीन सितंबर दोपहर 11 बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 4 सितंबर निर्धारित की गई है। इसी दिन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित करने की तिथि है। साथ ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों व मतदान केंद्रों की सूची भी चस्पा कर दी जाएगी। यह उपचुनाव 12 सितंबर 2021 (रविवार) सुबह 8 से शाम 4 बजे के बीच होंगे। यानी मतदाता इस दिन सुबह 8 से शाम 4 बजे के बीच अपना मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतदान केंद्रों में मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना का कार्य किया जाएगा और परिणाम घोषित किया जाएगा।
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