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Rewari News: ग्रैप 4 लागू होे के बाद भी हो रहा खनन और निर्माण कार्य

Wed, 20 Nov 2024 02:09 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 20 Nov 2024 02:09 AM IST
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Mining and construction work going on even after implementation of GRP 4
फोटो : 26रेवाड़ी। सोलहाराही तालाब में ट्रैक्टर मिट्टी गेरते हुए। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। जिले की आबोहवा खराब होने के कारण जिला प्रशासन ने ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू करते हुए इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी खनन और निर्माण का कार्य चल रहा है। मंगलवार को सोलहाराही तालाब में सुबह से लेकर शाम तक जेसीबी के माध्यम से खनन होता रहा। इसके कारण आसपास का वातावरण प्रदूषित रहा। मिट्टी को लाने के लिए दो ट्रैक्टरों का सहारा लिया गया था।
ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से मिट्टी ले जाकर छोड़ी जा रही थी। जबकि ऐसे कार्यों पर रोक लगाई गई है। भाड़ावास फाटक पर ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य भी जारी है। बावल में भी खनन का कार्य हो रहा था। पानी के छिड़काव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुछ दिनों पहले पानी का छिड़काव किया जा रहा था। अब जब प्रदूषण का स्तर अपने चरम पर पहुंच चुका है तो अब पानी का छिड़काव ना के बराबर ही है। इसके कारण सड़कों पर काफी धूल उड़ती है, जबकि पानी का छिड़काव करना काफी जरूरी है। उसके बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
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डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि वायु गुणवत्ता के स्तर को सुधारने के लिए पाबंदियां लगाई गई हैं। इन पाबंदियों की ओर अधिक कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने के संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
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42 कंस्ट्रक्शन साइट पर काम को रोका :

अभी तक कूड़ा जलाने वाले लोगों के 56 चालान किए गए हैं और उन पर 50 हजार के लगभग जुर्माना किया गया है। 42 कंस्ट्रक्शन साइट पर काम को रोका गया है। होटल ढाबों पर लकड़ी व कोयला जलाने वालों के विरुद्ध सघनता से अभियान चलाया जाएगा। खुले में कचरा जलाने पर 5 हजार रुपये तक का चालान किया जा सकता है।

इन कार्यों पर लगी है पाबंदी:

जिला में कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों के अलावा बोरिंग, ड्रिलिंग, मिट्टी खुदाई और भराई, ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना, ईंट व चिनाई के कार्य, पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग कार्य, टाइल्स, पत्थरों और अन्य फ़्लोरिंग सामग्री की कटिंग, सड़क निर्माण गतिविधियां और मरम्मत, परियोजना स्थलों के भीतर व बाहर ईंटें, रेत, कंकड़, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग व अनलोडिंग, कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी है।




वर्जन:

जिले में ग्रैप के नियमों का पालन सख्ती से होना चाहिए, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके लिए सभी विभागों से सहयोग की जरूरत है। लोगों से भी अपील है कि कूड़ा आदि ना जलाएं। ग्रैप के नियमों का पालन करने के बाद ही प्रदूषण को कम किया जा सकता है। हमारी टीमें फील्ड में लगातार बनी हुई है, इसके लिए जांच भी की जा रही है।

हरीश, आरओ, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
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