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Rewari News: जंग लगी कार बेचने पर मारुति कंपनी पर 75 हजार का जुर्माना

Thu, 08 May 2025 12:41 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 08 May 2025 12:41 AM IST
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Maruti company fined Rs 75,000 for selling rusty car
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। जिला उपभोक्ता आयोग ने मारुति कंपनी को जंग लगी कार बेचने का दोषी पाते हुए 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। आयोग ने कार की कुल कीमत भी कंपनी को लौटाने के आदेश दिए हैं। जुर्माना राशि 30 दिन के अंदर शिकायतकर्ता को अदा करनी होगी, नहीं तो कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
बावल उपमंडल के गांव सुलखा निवासी कर्मवीर ने मारुति कंपनी से 10 अप्रैल 2022 को वैगनआर कार खरीदी थी। कार खरीदकर जब वे घर लेकर पहुंचे तो पता चला गाड़ी के नीचे जंग लगी हुई है। इसकी शिकायत तुरंत गाड़ी एजेंसी के कर्मचारियों से की गई। कुछ दिनों में पूरी गाड़ी में जंग धीरे-धीरे फैल गया। शिकायत के बावजूद जब कोई समाधान नहीं हुआ तो कर्मवीर ने अपने अधिवक्ता संदीप कुमार के माध्यम से 17 जनवरी 2023 को उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर की थी।
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आयोग ने कहा- यह सेवाओं में लापरवाही का मामला

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार खंडूजा व सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने साक्ष्यों को आधार मानते हुए पाया की गाड़ी खराब थी। शिकायतकर्ता को कंपनी की ओर से मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट समेत गाड़ी बेची गई थी, जोकि सेवाओं में लापरवाही का मामला बनता है।
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ब्याज सहित अदा करने होंगे 7 लाख 91 हजार रुपये
जिला उपभोक्ता आयोग ने शिकायतकर्ता को कंपनी की ओर से गाड़ी की कुल कीमत 7 लाख 91 हजार रुपये 9% ब्याज सहित वापस करने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं कंपनी को 75 हजार की क्षतिपूर्ति और 11 हजार वाद खर्च के अलग से देने होंगे।
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