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Rewari News: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

Fri, 17 May 2024 12:46 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 17 May 2024 12:46 AM IST
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Life imprisonment to the person guilty of gang rape of a minor
रेवाड़ी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत ने एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं कोर्ट ने दोषी पर 1.18 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी युवक पीड़िता के गांव का ही रहने वाला है।
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पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, महिला थाना रेवाड़ी में 8 जून 2021 को नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। पीड़िता के पिता ने 7 आरोपियों पर उनकी नौ साल की बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपियों में एक बालिग और अन्य नाबालिग थे। बालिग आरोपी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी और साक्ष्य पेश किए थे। एएसजे लोकेश गुप्ता की अदालत ने बालिग दोषी को आजीवन कारावास और 1.18 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी है। अन्य नाबालिग आरोपियों के मामले की सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष चल रही है।
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