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नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

Thu, 21 Jan 2021 11:47 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 21 Jan 2021 11:47 PM IST
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Life imprisonment for the kidnapping and rape of a minor
रेवाड़ी। शहर के एक मोहल्ला निवासी नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश ने वीरवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी युवक नारनौल का रहने वाला है।
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पुलिस को दी शिकायत में शहर के एक मोहल्ला निवासी महिला ने बताया था कि उसकी नाबालिग पोती 18 जुलाई 2018 को घर से स्कूल के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। नाबालिग की तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया तो परिजनों ने अगले दिन शहर थाना में शिकायत दी थी। शहर थाना पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
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परिजन ने एक युवक पर भी नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने का संदेह जताया था। पुलिस ने 21 जुलाई 2018 को अपहरण के आरोप में नारनौल के गांव कोरियावास निवासी मनोज कुमार को गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद किया था। मेडिकल जांच में नाबालिग से दुष्कर्म करना भी सामने आया था। नाबालिग के बयान दर्ज करा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण के साथ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
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जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने 19 जनवरी को आरोपी मनोज को दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को एएसजे कुलदीप सिंह की अदालत ने दोषी को पोक्सो एक्ट व एससीएसटी एक्ट में उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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