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डबल मर्डर के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Sun, 17 Jul 2022 12:03 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 17 Jul 2022 12:03 AM IST
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Life imprisonment for double murder convicts
रेवाड़ी। अगस्त 2017 में नई अनाज मंडी में दो युवकों की गोली मारकर हत्या के चर्चित मामले में तीन दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने आजीवन कारावास व बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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25 अगस्त 2017 की रात करीब साढ़े आठ बजे पुलिस को नई अनाज मंडी में दो युवकों को गोली मारने की सूचना मिली थी। सेक्टर-तीन चौकी पुलिस मौके पर पहुंची तो दो युवकों को गोली लगी हुई थी, जिसमें से आजाद नगर निवासी पवन उर्फ पंजी की मौत हो गई थी। कुतुबपुर निवासी हितेश उर्फ लड्डू घायल था। घायल हितेश उर्फ लड्डू की रोहतक पीजीआई ले जाते समय मौत हो गई थी। सेक्टर-तीन चौकी पुलिस ने आजाद नगर निवासी राजेश कुमार की शिकायत पर हत्या व आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने डबल मर्डर करने वाले आरोपी बड़ा तालाब निवासी राहुल सैनी व विक्रमभान उर्फ रोशन करण और रोहतक के गांव करौंथा निवासी पुनीत उर्फ ताईवाला को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित किए। चालान पेश करने के बाद पुलिस ने सभी साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए। मामले में गवाहों के बयान भी दर्ज कराए गए। ठोस साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने तीनों को हत्या व आर्म्स एक्ट का दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास व बीस-बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है।
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