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Rewari News: लीगल लिटरेसी इंचार्ज स्कूलों में बच्चों को करें जागरूक
Thu, 31 Aug 2023 11:48 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Thu, 31 Aug 2023 11:48 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिला वैकल्पिक समाधान केंद्र में वीरवार को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत यौन अपराध से बच्चों को बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व सचिव जिला विधिक प्राधिकरण वर्षा जैन ने कहा कि स्कूलों से लीगल लिटरेसी क्लब इंचार्ज बच्चों को कानून की जानकारी दें और उन्हें जागरूक करें।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक प्राधिकरण वर्षा जैन, अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिविजन रितु यादव, डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल हरीश शर्मा व रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर शंकर सिंह ने जानकारी दी। सचिव वर्षा जैन ने बताया कि बच्चों को अपराध से बचाने की शुरुआत स्कूलों से होती है। यदि सभी शिक्षक मिलकर प्रयास करें तो बच्चों को अपराध के रास्ते पर चलने से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी लीगल लिटरेसी इंचार्ज अध्यापक अपने स्कूलों में बच्चों को कानूनी रूप से जागरूक करें तथा सभी अध्यापकों को किशोर न्याय अधिनियम व पॉक्सो एक्ट के बारे में जागरूक किया। अन्य वक्ताओं ने बताया कि कानूनी अनभिज्ञता से न हो कोई अपराध इसलिए जरूरी कानूनी जागरूकता। किशोर न्याय अधिनियम के बारे में चर्चा की।
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रेवाड़ी। जिला वैकल्पिक समाधान केंद्र में वीरवार को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत यौन अपराध से बच्चों को बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व सचिव जिला विधिक प्राधिकरण वर्षा जैन ने कहा कि स्कूलों से लीगल लिटरेसी क्लब इंचार्ज बच्चों को कानून की जानकारी दें और उन्हें जागरूक करें।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक प्राधिकरण वर्षा जैन, अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिविजन रितु यादव, डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल हरीश शर्मा व रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर शंकर सिंह ने जानकारी दी। सचिव वर्षा जैन ने बताया कि बच्चों को अपराध से बचाने की शुरुआत स्कूलों से होती है। यदि सभी शिक्षक मिलकर प्रयास करें तो बच्चों को अपराध के रास्ते पर चलने से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी लीगल लिटरेसी इंचार्ज अध्यापक अपने स्कूलों में बच्चों को कानूनी रूप से जागरूक करें तथा सभी अध्यापकों को किशोर न्याय अधिनियम व पॉक्सो एक्ट के बारे में जागरूक किया। अन्य वक्ताओं ने बताया कि कानूनी अनभिज्ञता से न हो कोई अपराध इसलिए जरूरी कानूनी जागरूकता। किशोर न्याय अधिनियम के बारे में चर्चा की।
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