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Rewari News: पम्फलेट, हैंडबिल, पोस्टर और बैनर पर प्रकाशन कराने वाले का नाम होना जरूरी

Mon, 23 Sep 2024 02:06 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 23 Sep 2024 02:06 AM IST
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It is necessary to have the name of the person publishing the pamphlet, handbill, poster and banner.
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। विधानसभा चुनाव के दौरान पम्फलेट, पोस्टर, बैनर और हैंडबिल पर प्रकाशक और प्रकाशन कराने वाले का नाम होना जरूरी है।

जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करते हुए प्रचार सामग्री का प्रकाशन किया जाए। चुनाव खर्च के विवरण पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। प्रिटिंग प्रेस संचालक निर्धारित फार्म भरकर यह स्पष्ट करेंगे कि प्रचार की सामग्री किस प्रेस से छपवाई गई और इस सामग्री को छपवाने वाला कौन है। कितनी प्रतियां छापी गई हैं, यह ब्योरा भी देना होगा। प्रेस संचालक इस बात की जांच कर लें कि प्रचार सामग्री की भाषा और विषयवस्तु में कोई आपत्तिजनक शब्द तो नहीं है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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