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Rewari News: ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में बच्चों को मिलने वाली विधिक सेवाओं के बारे में दी जानकारी

Fri, 06 Dec 2024 12:35 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 06 Dec 2024 12:35 AM IST
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Information given about legal services available to children in the orientation training program
बच्चों को विधिक सेवाएं देने के लिए आयोजित ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम।
रेवाड़ी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना, बच्चों के लिए मित्रवत विधिक सहायता योजना 2024 को लागू करवाने के लिए कानूनी सहायता इकाई का गठन किया गया। इस यूनिट के सदस्यों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एडीआर सेंटर में किया गया।
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सेवानिवृत्त ज्युडीशियल ऑफिसर, पैनल अधिवक्ता व पैरा लीगल वॉलंटियर्स को सदस्य के तौर पर लिया गया। बच्चों के लिए मित्रवत कानूनी सहायता योजना में सदस्य के तौर पर एसके खंडूजा सेवानिवृत्त ज्युडीशियल ऑफिसर एवं अध्यक्ष कंज्यूमर कोर्ट उपस्थित रहे। इसमें मुख्य वक्ता हरीश डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में सभी को बच्चों के अधिकार तथा उनसे संबंधित बने कानून के बारे में बारे में सभी को अवगत करवाया।
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दो दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित रहे कंज्यूमर कोर्ट रेवाड़ी के अध्यक्ष एसके खंडूजा ने बताया कि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसका मकसद समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं मुहैया कराना है। उन्होंने बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के बने हुए विभिन्न कानून तथा उनसे संबंधित प्रक्रिया की जानकारी दी।
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इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा ने मित्रवत विधिक सेवाएं योजना की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कि ओर से किए जाने वाले कार्यों की मूलभूत जानकारी दी। वर्मा ने कहा कि किसी भी कानूनी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 01274-220062 पर कॉल कर कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय हेल्पलाइन 15100 के बारे में भी बताया कि कोई व्यक्ति कहीं से भी इस हेल्पलाइन से सहायता प्राप्त कर सकता है।
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