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Rewari News: ‘दो माह में सेक्टर चार की सड़क व एक माह में पार्कों की हालत सुधारे नप’

Wed, 21 Dec 2022 11:17 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 21 Dec 2022 11:17 PM IST
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'In two months, the condition of the roads of Sector 4 and parks in one month should be improved'
रेवाड़ी। स्थायी लोक अदालत पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बोर्ड ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में नगर परिषद को आदेश दिए हैं कि सेक्टर चार में जर्जर हो चुकीं सड़कों का दो माह में पुनर्निर्माण करें। आदेश में इसी सेक्टर में ही मौजूद पार्कों की स्थिति को सुधार करने के लिए भी एक माह का समय दिया गया है।
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बोर्ड के चेयरमैन जग भूषण गुप्ता ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए अपने निर्णय में कहा कि जब सेक्टर में रहने वाले सभी निवासी हाउस टैक्स अदा कर रहे हैं, तो नगर परिषद की यह विधिक जिम्मेदारी है कि आम पब्लिक को सुविधाएं मुहैया कराए। स्थायी लोक अदालत ने एक याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिए हैं।
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9 जनवरी 2021 को शहर के सेक्टर चार निवासी अधिवक्ता सुनील भार्गव, रेनू राय, धर्मेंद्र सुहाग, मुकेश कुमारी, ममता, राजबाला और संतोष ने संयुक्त रूप से एक याचिका स्थायी लोक अदालत एवं यूटिलिटी सर्विस बोर्ड के समक्ष दायर की थी। इसमें मांग की गई थी कि सेक्टर 4 में मकान नंबर 2253 से 2266 2153 से 2174 और 2197 से 2208 के सामने की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, और नगर परिषद अपने जिम्मेदारी से मुकरते हुए इन सड़कों का निर्माण नहीं कर रही है। इसके साथ ही याचिका में यह भी मांग की गई थी कि सेक्टर में स्थित पार्कों का बुरा हाल है। इसकी देखरेख एवं रखरखाव की जिम्मेदारी नगर परिषद रेवाड़ी की है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से सबूत स्थायी अदालत में पेश किए गए थे। जिस पर अपना निर्णय सुनाते हुए अदालत के चेयरमैन जग भूषण गुप्ता ने स्पष्ट किया कि आम पब्लिक को सुविधाएं मुहैया कराना नगर परिषद का दायित्व है। वह अपने इस काम से पीछे नहीं हट सकती। इसके लिए प्रत्येक निवासी हाउस टैक्स अदा कर रहा है। मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी नगर परिषद की है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह सभी सड़कें दो माह के भीतर बन जानी चाहिए तथा एक माह के अंदर पार्कों की रखरखाव एवं सुधार किया जाना है।
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