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Rewari News: पत्नी की मौत के दोषी पति को पांच साल की कैद
Thu, 13 Jul 2023 12:18 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Thu, 13 Jul 2023 12:18 AM IST
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रेवाड़ी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने विवाहिता की मौत के मामले में दोषी पति को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी जिला चरखी दादरी के गांव अचीना का रहने वाला रिंकू है।
जिला उप न्यायवादी जगबीर सहरावत के अनुसार धारूहेड़ा की गोयल कॉलोनी निवासी रीना की शादी 17 फरवरी 2019 को दादरी के गांव अचीना निवासी रिंकू के साथ हुई थी। रिंकू भारतीय सेना में कार्यरत था। मई 2019 में रीना गोयल काॅलोनी स्थित अपने मायके में आई हुई थी। यहां पर संदिग्ध हालात में रीना की जहरीला पदार्थ निगलने से मौत हो गई थी। मायका पक्ष ने पति रिंकू सहित ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर शादी के बाद से ही दहेज के लिए रीना को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए सेक्टर-छह थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने दहेज हत्या व आत्महत्या के लिए मजबूर करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने जांच के बाद 25 सितंबर 2019 को अदालत में चार्जशीट दायर की थी।
जिला उप न्यायवादी जगबीर सहरावत ने बताया कि अदालत में पीड़ित पक्ष की ओर से 25 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और पुलिस की ओर से भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने गवाहों के बयान, सुबूतों व दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपित पति रिंकू को मंगलवार को दहेज प्रताड़ना व आत्महत्या के लिए मजबूर करने का दोषी करार दिया था। बुधवार को अदालत ने दोषी पति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में पांच साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना व दहेज प्रताड़ना में दो साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जिला उप न्यायवादी जगबीर सहरावत के अनुसार धारूहेड़ा की गोयल कॉलोनी निवासी रीना की शादी 17 फरवरी 2019 को दादरी के गांव अचीना निवासी रिंकू के साथ हुई थी। रिंकू भारतीय सेना में कार्यरत था। मई 2019 में रीना गोयल काॅलोनी स्थित अपने मायके में आई हुई थी। यहां पर संदिग्ध हालात में रीना की जहरीला पदार्थ निगलने से मौत हो गई थी। मायका पक्ष ने पति रिंकू सहित ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर शादी के बाद से ही दहेज के लिए रीना को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए सेक्टर-छह थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने दहेज हत्या व आत्महत्या के लिए मजबूर करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने जांच के बाद 25 सितंबर 2019 को अदालत में चार्जशीट दायर की थी।
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जिला उप न्यायवादी जगबीर सहरावत ने बताया कि अदालत में पीड़ित पक्ष की ओर से 25 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और पुलिस की ओर से भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने गवाहों के बयान, सुबूतों व दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपित पति रिंकू को मंगलवार को दहेज प्रताड़ना व आत्महत्या के लिए मजबूर करने का दोषी करार दिया था। बुधवार को अदालत ने दोषी पति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में पांच साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना व दहेज प्रताड़ना में दो साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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