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अपहरण व अश्लील हरकत करने के दोषी को पांच साल की कैद
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एक मोहल्ला की रहने वाली नाबालिग को बहला-फुसला कर अपने साथ ले जाने और उसके साथ अश्लील हरकतें करने के आरोपी को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने जिला गुरुग्राम के रहने वाले दोषी को पांच साल की कैद व 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार एक मोहल्ला निवासी युवक ने 16 जुलाई 2019 को शहर थाना में शिकायत दी थी। युवक ने कहा था कि 15 जुलाई 2019 को उसकी 17 वर्षीय बहन लापता हो गई। उन्होंने तलाश की तो शाम को नाबालिग गांव शादीपुर के पास मिली थी। नाबालिग ने बताया था कि उसे जिला गुरुग्राम के गांव झुंड सराय निवासी रामकुंवार बहला-फुसलाकर अपने साथ कोसली के एक गांव में बने मकान में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। विरोध करने पर आरोपी ने नाबालिग के साथ मारपीट की और गांव के बाहर छोड़कर भाग गया था। आरोपी नाबालिग के मोहल्ला में एक दुकान पर काम करता था। शहर थाना पुलिस ने रामकुंवार के खिलाफ अपहरण, पोक्सो व एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। सबूतों व बयानों के आधार पर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने आरोपी युवक को अपहरण व पोक्सो एक्ट का दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को पांच साल की कैद व 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस के अनुसार एक मोहल्ला निवासी युवक ने 16 जुलाई 2019 को शहर थाना में शिकायत दी थी। युवक ने कहा था कि 15 जुलाई 2019 को उसकी 17 वर्षीय बहन लापता हो गई। उन्होंने तलाश की तो शाम को नाबालिग गांव शादीपुर के पास मिली थी। नाबालिग ने बताया था कि उसे जिला गुरुग्राम के गांव झुंड सराय निवासी रामकुंवार बहला-फुसलाकर अपने साथ कोसली के एक गांव में बने मकान में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। विरोध करने पर आरोपी ने नाबालिग के साथ मारपीट की और गांव के बाहर छोड़कर भाग गया था। आरोपी नाबालिग के मोहल्ला में एक दुकान पर काम करता था। शहर थाना पुलिस ने रामकुंवार के खिलाफ अपहरण, पोक्सो व एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। सबूतों व बयानों के आधार पर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने आरोपी युवक को अपहरण व पोक्सो एक्ट का दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को पांच साल की कैद व 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
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