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Rewari News: नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर 300 रुपये लगाया जुर्माना
Sun, 15 Mar 2026 02:32 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sun, 15 Mar 2026 02:32 AM IST
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रेवाड़ी। रेलवे स्टेशन क्षेत्र में नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने के मामले में अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 300 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह निर्णय रेवाड़ी की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. रेणु सोलखे की अदालत ने सुनाया।
रेलवे सुरक्षा बल थाना रेवाड़ी की ओर से हरिप्रकाश सिंह निवासी गांव पातूहेड़ा के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 159 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। आरोप था कि 23 दिसंबर 2025 को रेवाड़ी रेलवे स्टेशन क्षेत्र में अपना वाहन नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ा कर दिया और मौके पर मौजूद रेलवे कर्मचारी के निर्देशों का पालन नहीं किया।
मामला 12 मार्च को अदालत में पेश होने पर अपना दोष स्वीकार कर लिया और ट्रायल की मांग नहीं की। सुनवाई के बाद अदालत में 300 रुपये का जुर्माना लगाया और आदेश दिया कि यदि जुर्माना अदा नहीं किया जाता है तो सात दिन की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मौके पर जुर्माना भर दिया गया।
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रेलवे सुरक्षा बल थाना रेवाड़ी की ओर से हरिप्रकाश सिंह निवासी गांव पातूहेड़ा के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 159 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। आरोप था कि 23 दिसंबर 2025 को रेवाड़ी रेलवे स्टेशन क्षेत्र में अपना वाहन नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ा कर दिया और मौके पर मौजूद रेलवे कर्मचारी के निर्देशों का पालन नहीं किया।
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मामला 12 मार्च को अदालत में पेश होने पर अपना दोष स्वीकार कर लिया और ट्रायल की मांग नहीं की। सुनवाई के बाद अदालत में 300 रुपये का जुर्माना लगाया और आदेश दिया कि यदि जुर्माना अदा नहीं किया जाता है तो सात दिन की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मौके पर जुर्माना भर दिया गया।
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