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Rewari News: बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए दी जा रही 80 हजार की आर्थिक सहायता

Sun, 19 Nov 2023 12:41 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 19 Nov 2023 12:41 AM IST
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Financial assistance of Rs 80 thousand is being given to BPL families for house repair.
रेवाड़ी। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डाॅ. भीमराव आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि इससे पहले योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था। हरियाणा सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया था। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये किया गया था। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है और बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। उन्होंने उपरोक्त योजना के नियम शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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ये होने चाहिए कागजात

प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।
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ऐसे करें आवेदन

आवेदक को सबसे पहले हरियाणा एससीबीसी डाट जीओवी डाट इन से फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है और उसको सरपंच या फिर पार्षद से सत्यापित करवाना होगा। फॉर्म के साथ में ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज लगाने अनिवार्य है। उसके बाद ये फॉर्म आपके नजदीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन करवाने के बाद आपको ये फार्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है। कोई भी गलत जानकारी न भरें। डॉक्यूमेंट की कॉपी साथ लगाएं, जिससे आवेदन रिजेक्ट न हो और योजना का लाभ लेने में भी किसी प्रकार की बाधा न आए।
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