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Rewari: पांच साल के बच्चे का यौन शोषण कर की थी हत्या, चार साल बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा

Thu, 29 May 2025 05:47 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Published by: शाहिल शर्मा Updated Thu, 29 May 2025 05:47 PM IST
सार

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने एक पांच साल के बच्चे का यौन उत्पीड़न और हत्या करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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Fast track court pronounced sentence in molestation and murder of a child
यौन उत्पीड़न और हत्या मामले में दोषी को सजा - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने एक पांच साल के बच्चे का यौन उत्पीड़न और हत्या करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी उड़ीसा के बालेश्वर निवासी किशोर चंद पंडा पर 71 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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साल 2021 का है मामला 

दरअसल, पश्चिम बंगाल निवासी एक व्यक्ति ने 22 अप्रैल 2021 को अपनी शिकायत में बताया था कि वह रामपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में अपनी पत्नी व 5 साल के बेटे के साथ किराये पर रहता है। 19 अप्रैल 2021 को वह अपनी पत्नी के साथ घर का सामान लाने के लिए बाजार गया था। इस दौरान वह अपने पांच साल के बेटे को पड़ोस में ही किराये पर रहने वाले उड़ीसा के बालेश्वर निवासी किशोर चंद पंडा के पास देखभाल के लिए छोड़कर गया था। जब वह रात को करीब साढ़े 9 बजे अपनी पत्नी के साथ कमरे पर पहुंचा तो उनका बेटा बेड पर बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। 
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PGI रोहतक में हुई थी बच्चे की मौत 

वह अपने बेटे को लेकर शहर के ट्रामा सेंटर में पहुंचे, जहां से उसे पीजीआई रोहतक के लिए रेफर कर दिया गया। पीजीआई रोहतक में डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे का यौन उत्पीड़न हुआ है और उसका गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने बच्चे के पिता की शिकायत पर थाना रामपुरा में पॉक्सो एक्ट और हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। जांच के बाद थाना रामपुरा पुलिस ने मामले में संलिप्त आरोपी किशोर चंद पंडा को 23 अप्रैल 2021 को गिरफ्तार कर लिया था। 27 अप्रैल 2021 को उपचार के दौरान बच्चे की अस्पताल में मौत हो गई थी। बच्चे की मौत के बाद पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा जोड़ी थी।

पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज करवाए। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने आरोपी को सजा सुनाई। 

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