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Rewari News: ऑनलाइन-ड्रा के माध्यम से होगा किसानों का चयन, 50 प्रतिशत तक मिलेगा अनुदान

Thu, 07 Aug 2025 12:01 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 07 Aug 2025 12:01 AM IST
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Farmers will be selected through online draw, subsidy up to 50 percent will be given
रेवाड़ी। हरियाणा सरकार की तरफ से कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि मशीनों पर अनुदान दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए फसल अवशेष प्रबंधन हो लेकर कृषि यंत्रों के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। अनुदान का लाभ लेने के इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत फसल अवशेषों को खेत में मिलाने व पराली प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है।
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उपनिदेशक कृषि जितेन्द्र कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत विभिन्न फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों जैसे सुपर स्ट्रा, मैनेजमेंट सिस्टम, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, हैप्पी सीडर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लॉव, जीरो टील सीड कम फर्टीलाइजर ड्रील, बेलिंग मशीन (बेलर व स्ट्रा रैक), स्वचालित व ट्रैक्टर चालित क्रॉप रीपर, स्वचालित रीपर बाइंडर (3 व्हील व 4 व्हील), ट्रैक्टर चालित लोडर व ट्रैक्टर चालित टेडर मशीन पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।
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उन्होंने बताया कि इस योजना में केवल वही किसान पात्र होंगे, जिन्होंने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर चालू रबी-2025 व खरीफ-2024 के दौरान पंजीकरण किया हुआ है। आवेदित किसानों की वरीयता सूची अनुसार जिला कार्यकारीणी समिति रेवाड़ी द्वारा डीसी की अध्यक्षता व किसानों की उपस्थिति में ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से निर्धारित की जाएगी। अनुदान हेतु किसान के नाम हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आरसी (ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र के लिए), बैंक खाता, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र एवं आधार कार्ड की आवश्यकता होगी।
आवेदन करने वाले किसान को खेत में फसल अवशेष नहीं जलाने बारे व पिछले तीन वर्षो में उसी कृषि यंत्र पर अनुदान अनुदान का लाभ न लेने बारे शपथ पत्र भी देना होगा। उक्त दस्तावेज किसान को विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड भी करने होंगे। एक किसान विभिन्न प्रकार के अधिकतम 4 कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है। किसान को केवल एक ही मशीन पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा।

निदेशालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों अनुसार चयनित किसानों को उपरोक्त दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रति 7 दिन के अंदर सहायक कृषि अभियंता रेवाड़ी के कार्यालय में जमा करवानी होगी।
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