{"_id":"660a85aae50d8d68e603f862","slug":"epic-cards-and-photo-voter-slips-will-be-issued-in-braille-script-for-the-convenience-of-blind-voters-rewari-news-c-198-1-rew1001-202625-2024-04-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rewari News: दृष्टिहीन मतदाताओं की सुविधा के लिए ब्रेल लिपि में जारी होंगे एपिक कार्ड और फोटो वोटर स्लिप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rewari News: दृष्टिहीन मतदाताओं की सुविधा के लिए ब्रेल लिपि में जारी होंगे एपिक कार्ड और फोटो वोटर स्लिप
Mon, 01 Apr 2024 03:30 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Mon, 01 Apr 2024 03:30 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। दृष्टिहीन दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए एपिक कार्ड और फोटो वोटर स्लिप ब्रेल लिपि में छपवाई जाएगी। ब्रेल बैलेट पेपर और ईवीएम पर स्लिप की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं को व्हीलचेयर, मतदान केंद्रों पर रैंप और परिवहन की सुविधा भी दी जाएगी। सभी दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और घर छोड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था होगी। चलने में असमर्थ मतदाताओं को व्हीलचेयर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उनकी सहायता के लिए एनसीसी, एनएसएस और रेड क्रॉस वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे। बताया कि दृष्टिहीन दिव्यांग मतदाता और असमर्थ दिव्यांग मतदाता जो मशीन का बटन दबाकर वोट डालने में असमर्थ हैं, वे वोट डालने के लिए एक सहयोगी को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। सहयोगी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाता जो स्वयं ईवीएम का बटन दबाकर वोट डालने में समर्थ हैं, उन मतदाताओं के साथ आने वाले सहयोगी दिव्यांग मतदाता को वोटिंग कक्ष तक ले जा सकते हैं लेकिन सहयोगी वोटिंग कक्ष के अंदर नहीं जा सकते हैं।
विज्ञापन
रेवाड़ी। दृष्टिहीन दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए एपिक कार्ड और फोटो वोटर स्लिप ब्रेल लिपि में छपवाई जाएगी। ब्रेल बैलेट पेपर और ईवीएम पर स्लिप की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं को व्हीलचेयर, मतदान केंद्रों पर रैंप और परिवहन की सुविधा भी दी जाएगी। सभी दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और घर छोड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था होगी। चलने में असमर्थ मतदाताओं को व्हीलचेयर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उनकी सहायता के लिए एनसीसी, एनएसएस और रेड क्रॉस वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे। बताया कि दृष्टिहीन दिव्यांग मतदाता और असमर्थ दिव्यांग मतदाता जो मशीन का बटन दबाकर वोट डालने में असमर्थ हैं, वे वोट डालने के लिए एक सहयोगी को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। सहयोगी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाता जो स्वयं ईवीएम का बटन दबाकर वोट डालने में समर्थ हैं, उन मतदाताओं के साथ आने वाले सहयोगी दिव्यांग मतदाता को वोटिंग कक्ष तक ले जा सकते हैं लेकिन सहयोगी वोटिंग कक्ष के अंदर नहीं जा सकते हैं।
विज्ञापन