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‘100 से 1000 किलोवाट के उपभोक्ताओं के लिए एनर्जी ऑडिट किया अनिवार्य’

Thu, 11 Aug 2022 11:12 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 11 Aug 2022 11:12 PM IST
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'Energy audit made mandatory for consumers of 100 to 1000 kW'
रेवाड़ी। सरकार ने 100 किलो वाट से 1000 किलो वाट के उपभोक्ताओं के लिए एनर्जी ऑडिट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे सरकारी भवन जिनका बिजली का कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट से ज्यादा है और उनका एनर्जी ऑडिट करवाते हैं तो उन्हें विभाग की ओर से शत प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा अर्थात सरकारी भवनों का एनर्जी ऑडिट बिल्कुल नि:शुल्क होगा। उक्त जानकारी एडीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने दी है।
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उन्होंने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं द्वारा एनर्जी ऑडिट करवाने के लिए अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग का एनर्जी ऑडिट करवाने से हम बिजली की अधिक बचत कर सकते हैं। एनर्जी ऑडिट कराने से हमें यह पता चलता है कि हमारी घर या संस्थान में कहां कितनी बिजली खर्च हो रही है। उन्होंने बताया कि सरकारी भवनों के अलावा अन्य कोई उपभोक्ता जिनका बिजली का कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट से ज्यादा है और वे अपनी बिल्डिंग का एनर्जी ऑडिट करवाना चाहते हैं तो उन्हे 50 प्रतिशत अधिकतम 50000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। उन सभी बिल्डिंग उपभोक्ताओं जिनका कनेक्टेड 100 किलो वाट से 1000 किलोवाट है, से अनुरोध है कि वे अपने -2 भवनों का एनर्जी ऑडिट कराने के लिए एडीसी कार्यालय से संपर्क करें ताकि उनके भवनों का एनर्जी ऑडिट कराया जा सके।
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