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Rewari News: नियम बदलने से अधिवक्ताओं के लिए समय पर पहुंचना संभव नहीं

Fri, 29 Nov 2024 12:04 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 29 Nov 2024 12:04 AM IST
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Due to change in rules, it is not possible for lawyers to reach on time.
रेवाड़ी। जिला बार एसोसिएशन ने रेवेन्यू अदालत का बहिष्कार करने को लेकर कार्य स्थगित रखा। वकीलों ने खासी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिला सचिवालय में रेवाड़ी तहसील, डहीना उप तहसील, मनेठी, धारूहेड़ा व पाल्हावास की रेवेन्यू अदालत लगती आ रही थी।
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एक आदेश से कुछ दिन पहले ही सभी अदालतों को उनकी तहसील परिसर में ही लगाने के आदेश जिला प्रशासन की ओर से दिए गए। जबकि अधिवक्ता के प्रधान विश्वामित्र यादव ने बताया कि इस संदर्भ में निरीक्षक जज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को भी लिखित में मांग रखी गई थी कि यह अदालतें जिला सचिवालय में ही लगनी चाहिए। क्योंकि अधिवक्ताओं को कम समय में ही अदालत में पेश होने का मौका मिल जाता है। यदि ऐसी अदालती कार्रवाई अलग-अलग तहसीलों में की जाएगी तो अधिवक्ताओं के लिए समय पर पहुंचना संभव नहीं हो सकेगा।
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