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Rewari News: दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग घर से ही कर सकेंगे मतदान

Wed, 27 Mar 2024 08:36 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 27 Mar 2024 08:36 PM IST
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Disabled people and senior citizens above 80 years of age will be able to vote from home.
रेवाड़ी। मतदान के दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी होती है तो वह बुजुर्गों और दिव्यांगों को होती है। चुनाव के दौरान होने वाली परेशानी को कम करने के लिए इस बार चुनाव आयोग ने बेहतर करने की कोशिश की है। इस बार इन श्रेणियों के मतदाताओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर रैंप, व्हील चेयर, लाने व ले जाने की व्यवस्था, मेडिकल किट आदि की व्यवस्था करने के लिए प्रबंध किए गए हैं। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड के स्वयंसेवकों को तैनात किया जाएगा। पहचाने गए दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने में स्वयंसेवकों द्वारा सहायता की जाएगी। साथ ही व्हीलचेयर प्रदान की जाएगी। दिव्यांग मतदाता सक्षम-ईसीआई ऐप पर पंजीकरण करके व्हीलचेयर सुविधा के लिए अनुरोध कर सकते हैं। स्वयंसेवक दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार तक मार्गदर्शन करेंगे। मतदान केंद्र के अंदर ऐसे दिव्यांग मतदाताओं को मतदान कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
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दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए बनाया पीडब्ल्यूडी ऐप

दूसरी तरफ दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए पीडब्ल्यूडी ऐप बनाया गया है। इस ऐप का प्रयोग कर दिव्यांगजन अपने नाम, मतदाता पहचान पत्र आदि की जांच कर सकता है। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर इन सभी ऐप की जानकारी उपलब्ध है।
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जिले में हैं ऐसे 11118 मतदाता

जिले में 11118 ऐसे मतदाता हैं, इनकी आयु 85 वर्ष से अधिक हैं। इनमें 4246 पुरूष व 6872 महिलाएं तथा 3827 दिव्यांग मतदाता हैं, जिनमें 2511 पुरूष व 1316 महिलाएं शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी मतदान केंद्रों पर अधिकतम ढाल 1:12 का एक स्थायी रैंप प्रदान किया जाएगा।
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टीम का किया जाएगा गठन


जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि 80 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांग मतदाताओं से घर से ही मतदान करने के लिए चुनाव कार्यालय की ओर से बीएलओ द्वारा घर- घर जाकर फार्म भरवाए जाएंगे। उनकी सहमति देने के उपरांत ही मतदान की व्यवस्था के लिए टीम का गठन किया जाएगा।

अगर कोई 80 वर्ष आयु से अधिक का बुजुर्ग, दिव्यांग ये कहता है कि उन्हें मतदान केंद्र पर वोट डालने में कोई परेशानी नहीं है और वह चलने में असमर्थ हैं, तो उसके लिए जिला प्रशासन द्वारा व्हीलचेयर उपलब्ध करवाई जाएगी। ताकि वो अपना वोट डाल सके।
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