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घर से मतदान के लिए फार्म 12-डी भरें दिव्यांग व बुजुर्ग : डीसी

Sat, 07 Sep 2024 10:12 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 07 Sep 2024 10:12 PM IST
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Disabled and elderly people should fill Form 12-D to vote from home: DC

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रेवाड़ी। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने घर से मतदान करने के लिए दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग से फार्म 12-डी भरने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि यह सुविधा वैकल्पिक है। दिव्यांग मतदाताओं को 40 प्रतिशत से अधिक के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की एक प्रति जमा करवानी होगी और मतदान सूची में चिह्नित होना अनिवार्य है। ऐसे मतदाताओं के घर से बीएलओ. फार्म 12-डी प्राप्त करेगा। मतदान अधिकारियों की टीम उक्त मतदाता का वोट लेने के लिए उसके घर पर जाएगी। इस प्रक्रिया में एक वीडियोग्राफर और पुलिस सुरक्षाकर्मी मतदान अधिकारियों के साथ रहेगा। मतदान की यह प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार होगी व मतदान की गोपनीयता बनाई रखी जाएगी।जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 5 वर्ष में एक बार आने वाले आम चुनाव को हर किसी नागरिक को पर्व के रूप में मनाना चाहिए। हरियाणा में 5 अक्तूबर, 2024 को विधानसभा के आम चुनाव के लिए मतदान होना है और इस पर्व में हर मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने वोट की आहुति डालनी चाहिए। उन्होंने बताया कि स्वीप गतिविधियों के तहत लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
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