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Rewari News: अवैध कॉलोनियों में निर्माण को ध्वस्त कराया
Fri, 09 Oct 2026 01:01 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:01 AM IST
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रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार कार्यालय की टीम ने माजरा गुरदास और मांढैया खुर्द में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों में निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कराया।
जिला नगर योजनाकार नरेंद्र नैन ने बताया कि कार्रवाई के दौरान माजरा गुरदास में करीब दो एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी की चारदीवारी, आठ आरसीसी पोल और कच्चे सड़क नेटवर्क को हटाया गया।
जिला नगर योजनाकार नरेंद्र नैन ने आमजन से अपील की है कि नियंत्रित क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं करें। उन्होंने लोगों से प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधता की जांच जिला नगर योजनाकार कार्यालय से करने का आग्रह किया, ताकि बाद में विभागीय कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।
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उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों में कुछ प्रॉपर्टी डीलर लोगों को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली जमीन पर प्लॉट बेच देते हैं। बाद में निर्माण शुरू होने पर विभाग की ओर से कार्रवाई की जाती है, जिससे खरीदार खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले उसकी वैधता अवश्य जांच लें और निर्माण से पहले सरकार के नियमानुसार आवश्यक अनुमति प्राप्त करें।
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जिला नगर योजनाकार नरेंद्र नैन ने बताया कि कार्रवाई के दौरान माजरा गुरदास में करीब दो एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी की चारदीवारी, आठ आरसीसी पोल और कच्चे सड़क नेटवर्क को हटाया गया।
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जिला नगर योजनाकार नरेंद्र नैन ने आमजन से अपील की है कि नियंत्रित क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं करें। उन्होंने लोगों से प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधता की जांच जिला नगर योजनाकार कार्यालय से करने का आग्रह किया, ताकि बाद में विभागीय कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।
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उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों में कुछ प्रॉपर्टी डीलर लोगों को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली जमीन पर प्लॉट बेच देते हैं। बाद में निर्माण शुरू होने पर विभाग की ओर से कार्रवाई की जाती है, जिससे खरीदार खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले उसकी वैधता अवश्य जांच लें और निर्माण से पहले सरकार के नियमानुसार आवश्यक अनुमति प्राप्त करें।