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Rewari News: अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों में निर्माण ध्वस्त कराया
Fri, 18 Sep 2026 11:39 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:39 PM IST
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धारूहेड़ा क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई। स्त्रोत: विभाग
रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार कार्यालय की टीम ने शुक्रवार को गांव आलमपुर व उप तहसील धारूहेड़ा क्षेत्र में बिना अनुमति के 5 एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में 25 डीपीसी, चार चारदीवारी और कच्चे सड़क नेटवर्क को बुलडोजर से ध्वस्त कराया।
उप तहसील धारूहेड़ा क्षेत्र में करीब 1.5 एकड़ में विकसित की जा रही अन्य अवैध कॉलोनी में 15 डीपीसी और कच्चे सड़क नेटवर्क को भी तोड़ा गया। जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में भारी पुलिस बल की सहायता से कार्रवाई की गई।
जिला नगर योजनाकार नरेंद्र नैन ने आमजन से अपील की है कि नियंत्रित या शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न करें। प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधता की जांच जिला नगर योजनाकार कार्यालय से अवश्य कराएं।
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उन्होंने कहा कि बिना अनुमति निर्माण करने पर विभागीय कार्रवाई के साथ आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि अवैध कॉलोनियां काटने वाले कुछ प्रॉपर्टी डीलर लोगों को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली जमीन पर प्लॉट बेच देते हैं।
बाद में अवैध निर्माण शुरू होने पर कार्रवाई होती है और खरीदार को नुकसान उठाना पड़ता है। आमजन किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट न खरीदें। कॉलोनी की वैधता की जानकारी कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।
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उप तहसील धारूहेड़ा क्षेत्र में करीब 1.5 एकड़ में विकसित की जा रही अन्य अवैध कॉलोनी में 15 डीपीसी और कच्चे सड़क नेटवर्क को भी तोड़ा गया। जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में भारी पुलिस बल की सहायता से कार्रवाई की गई।
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जिला नगर योजनाकार नरेंद्र नैन ने आमजन से अपील की है कि नियंत्रित या शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न करें। प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधता की जांच जिला नगर योजनाकार कार्यालय से अवश्य कराएं।
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उन्होंने कहा कि बिना अनुमति निर्माण करने पर विभागीय कार्रवाई के साथ आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि अवैध कॉलोनियां काटने वाले कुछ प्रॉपर्टी डीलर लोगों को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली जमीन पर प्लॉट बेच देते हैं।
बाद में अवैध निर्माण शुरू होने पर कार्रवाई होती है और खरीदार को नुकसान उठाना पड़ता है। आमजन किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट न खरीदें। कॉलोनी की वैधता की जानकारी कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।