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बैंकों व एटीएम पर धारा 144 के तहत जारी किए आदेश

Fri, 21 Jan 2022 11:48 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 21 Jan 2022 11:48 PM IST
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dc issued order, banks will ensure security of their atms
रेवाड़ी। जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रेवाड़ी में बैंकों व एटीएम बूथों पर सीसीटीवी कैमरे व सुरक्षा गार्ड लगाने के आदेश जारी किए हैं। ताकि चोरी व लूटपाट की घटना पर अंकुश लग सके और यदि इस प्रकार की कोई वारदात होती है तो संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की जा सके।
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जिलाधीश ने अपने आदेशों में सभी बैंकों को बैंक व एटीएम बूथ पर हाई रेज्यूलेशन सीसीटीवी कैमरा के साथ विभिन्न एंगल के माध्यम से ई-सर्विलांस की सुविधा, हिडन कैमरा, ई-अलार्म सिस्टम, क्विक रिस्पॉंस टीम, ट्रेन्ड सिक्योरिटी गार्ड जो हथियार चलाने में दक्ष हो, लगाने के निर्देश दिए हैं।
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जिला रेवाड़ी में विभिन्न बैंको को अपने-अपने एटीएम बूथों पर सीसीटीवी कैमरा व सुरक्षा गार्ड लगाने हेतु समय-समय पर निर्देश दिये जाते रहे है। बैंकों को चाहिए कि वे इनकी आदेशों की पालना करना सुनिश्चित करें। जिलाधीश ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना के जुर्म में दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता 1973 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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