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पुलिस ने दर्ज किया मारपीट, लूट, अपहरण का केस
ब्यूरो /अमर उजाला
Updated Tue, 24 Jan 2017 12:41 AM IST
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पशु तस्कर समझ व्यापारियों से मारपीट के मामले में पुलिस में आरोपियों पर अपहरण, लूट और मारपीट आदि का केस दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है।
मामले की जानकारी देते हुए जांचकर्ता एएसआई राकेश कुमार ने बताया कि महेन्द्रगढ़ जिले के गांव दुलोठ निवासी विक्रम व नरेन्द्र सिंह अपनी-2 पिकअप गाड़ियों में भैंस व कटड़े भर कर दिल्ली गाजीपुर मंडी ले जा रहे थे। इस दौरान आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की गई।
वहीं गोसेवकों ने भाड़ावास चौक से होकर दो पिकअप में 24 से ज्यादा पशुओं को ले जा रहे व्यापारियों पर पशु क्रूरता का मामला दर्ज करने की मांग की है। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश चौहान बताते हैं कि भारत की संसद के एक अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम के अनुसार किसी भी जानवर की पिटाई, क्षमता से अधिक संख्या में वाहन में लादना, मारने या अन्य किसी तरह की क्रूरता करना दंडनीय अपराध है। अग्रसेन चौक वाले मामले में भी पहला क्राइम तो पशुओं के साथ होने वाली क्रूरता थी। इसके तहत पुलिस को मुकदमा दर्ज करना चाहिए था।
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मामले की जानकारी देते हुए जांचकर्ता एएसआई राकेश कुमार ने बताया कि महेन्द्रगढ़ जिले के गांव दुलोठ निवासी विक्रम व नरेन्द्र सिंह अपनी-2 पिकअप गाड़ियों में भैंस व कटड़े भर कर दिल्ली गाजीपुर मंडी ले जा रहे थे। इस दौरान आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की गई।
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वहीं गोसेवकों ने भाड़ावास चौक से होकर दो पिकअप में 24 से ज्यादा पशुओं को ले जा रहे व्यापारियों पर पशु क्रूरता का मामला दर्ज करने की मांग की है। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश चौहान बताते हैं कि भारत की संसद के एक अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम के अनुसार किसी भी जानवर की पिटाई, क्षमता से अधिक संख्या में वाहन में लादना, मारने या अन्य किसी तरह की क्रूरता करना दंडनीय अपराध है। अग्रसेन चौक वाले मामले में भी पहला क्राइम तो पशुओं के साथ होने वाली क्रूरता थी। इसके तहत पुलिस को मुकदमा दर्ज करना चाहिए था।
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