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Rewari: 5वीं के छात्र के साथ 10 वीं के छात्र ने किया कुकर्म, गुरुकुल के टॉयलेट में दिया वारदात को अंजाम

Thu, 16 Feb 2023 11:35 AM IST
नवीन दलाल संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Thu, 16 Feb 2023 11:35 AM IST
सार

झज्जर जिले के एक गांव निवासी ट्रांसपोर्टर ने पिछले साल ही अपने 9 साल के बेटे का रेवाड़ी के गांव स्थित गुरुकुल में 5वीं कक्षा में दाखिला कराया था। आरोप है कि 14 फरवरी की देर शाम उसका बेटा ग्राउंड में खेलने के बाद गुरुकुल के टॉयलेट में गया था। 

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Class 10th student misbehaves with class 5th student in Rewari Gurukul
बच्चे से कुकर्म - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

रेवाड़ी के गांव घासेड़ा स्थित एक गुरुकुल में 5वीं कक्षा के छात्र के साथ 10वीं कक्षा के छात्र द्वारा कुकर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने इसकी जानकारी गुरुकुल के वार्डन व अपने पिता को भी फोन पर घटना के बारे में बताया। शिकायत के बाद सदर थाना पुलिस ने पीड़ित छात्र के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट व 377 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू कर की जांच
जानकारी के अनुसार झज्जर जिले के एक गांव निवासी ट्रांसपोर्टर ने पिछले साल ही अपने 9 साल के बेटे का रेवाड़ी के गांव स्थित गुरुकुल में 5वीं कक्षा में दाखिला कराया था। आरोप है कि 14 फरवरी की देर शाम उसका बेटा ग्राउंड में खेलने के बाद गुरुकुल के टॉयलेट में गया था। इसी दौरान 10वीं में पढ़ने वाला एक छात्र भी उसके पीछे टॉयलेट में घुस गया। पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने उसे कहा कि पीछे दीवार पर देख कुछ लिखा हुआ है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखने लगा आरोपी ने अंदर से टॉयलेट की कुंडी लगा ली और फिर उसके साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। विरोध करने पर उसे धमकाने लगा। इसके बाद जबरदस्ती उसके कपड़े उतारकर उसके साथ कुकर्म किया।
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पीड़ित के पिता ने गुरुकुल पर लगाया मामले को दबाने का आरोप
आरोप है कि पीड़ित के बताने के बावजूद गुरुकुल ने वारदात को दबाने की कोशिश की। शास्त्री ने उसके बेटे को घर पर घटना के बारे में जानकारी नहीं देने का दबाव बनाया, लेकिन उसके बेटे ने फोन पर सारी बात बता दी। बाद में पीड़ित छात्र का चाचा गुरुकुल पहुंचा तो उसने चाचा के सामने आपबीती सुनाई। पीड़ित छात्र के पिता भी सूचना पाकर पहुंच गए और फिर मामले की सूचना सदर थाना पुलिस को दी गई।
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जांच अधिकारी के अनुसार
सदर थाना पुलिस सूचना के बाद गुरुकुल पहुंची और पीड़ित छात्र के पिता की शिकायत पर आरोपी छात्र के खिलाफ 6 पोक्सो एक्ट व धारा 377 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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