{"_id":"6ab3cf9f7a59f52db8067652","slug":"firs-registered-against-two-homestay-operators-for-failing-to-file-c-forms-for-foreign-guests-kangra-news-c-95-1-kng1004-257339-2026-09-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kangra News: विदेशी नागरिकों के नहीं भरे थे सी-फार्म, दो होम स्टे संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kangra News: विदेशी नागरिकों के नहीं भरे थे सी-फार्म, दो होम स्टे संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज
Thu, 24 Sep 2026 06:38 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Thu, 24 Sep 2026 06:38 AM IST
विज्ञापन
धर्मशाला। विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना संबंधी सी-फार्म न भरने पर पुलिस ने मैक्लोडगंज के दो होम स्टे संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान दोनों संचालकों की यह लापरवाही सामने आई। इनमें से एक विदेशी नागरिक मैक्लोडगंज में ठहरने के बाद वापस लौट चुका है, जबकि दूसरा वही इस्राइली नागरिक है, जिसे गगल एयरपोर्ट पर कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था।
विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत न देने पर दोनों संचालकों के खिलाफ आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 की धारा 23 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार मैक्लोडगंज के पास स्थित मनजीत होम स्टे में जुलाई-अगस्त के दौरान जर्मनी का नागरिक टिम गोल्डैकर 14 दिन तक ठहरा था। जांच में सामने आया कि संचालक ने उसका सी-फार्म नहीं भरा था।
वहीं, पाल गेस्ट हाउस में एक से 12 सितंबर तक इस्राइल का नागरिक लेवी योनातन ठहरा था। सुरक्षा जांच के दौरान 15 सितंबर को गगल एयरपोर्ट पर उसके बैग से कारतूस बरामद होने पर उसे गिरफ्तार किया गया था, जिसे अदालत से मंगलवार को जमानत मिली है। पुलिस जांच में पाया गया कि इस गेस्ट हाउस संचालक ने भी उसके ठहरने की जानकारी का सी-फार्म नहीं भरा था।
विज्ञापन
एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने कहा कि दोनों संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। क्षेत्र के सभी होटलों, गेस्ट हाउस और होम स्टे संचालकों को विदेशी मेहमानों की जानकारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत दर्ज करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस औचक निरीक्षण जारी रखेगी।
विज्ञापन
विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत न देने पर दोनों संचालकों के खिलाफ आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 की धारा 23 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार मैक्लोडगंज के पास स्थित मनजीत होम स्टे में जुलाई-अगस्त के दौरान जर्मनी का नागरिक टिम गोल्डैकर 14 दिन तक ठहरा था। जांच में सामने आया कि संचालक ने उसका सी-फार्म नहीं भरा था।
विज्ञापन
वहीं, पाल गेस्ट हाउस में एक से 12 सितंबर तक इस्राइल का नागरिक लेवी योनातन ठहरा था। सुरक्षा जांच के दौरान 15 सितंबर को गगल एयरपोर्ट पर उसके बैग से कारतूस बरामद होने पर उसे गिरफ्तार किया गया था, जिसे अदालत से मंगलवार को जमानत मिली है। पुलिस जांच में पाया गया कि इस गेस्ट हाउस संचालक ने भी उसके ठहरने की जानकारी का सी-फार्म नहीं भरा था।
विज्ञापन
एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने कहा कि दोनों संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। क्षेत्र के सभी होटलों, गेस्ट हाउस और होम स्टे संचालकों को विदेशी मेहमानों की जानकारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत दर्ज करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस औचक निरीक्षण जारी रखेगी।