फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   ीजेपी नेता

ीजेपी नेता

Fri, 21 Jul 2017 12:47 AM IST
Updated Fri, 21 Jul 2017 12:47 AM IST
विज्ञापन
ीजेपी नेता
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

रेवाड़ी।
कोर्ट ने वीरवार को पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत तीन डॉक्टरों को दोषी मानते हुए छह-छह माह और पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इनमें से एक डॉक्टर भाजपा नेता भी है। स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी सीएमओ डॉ. सुदर्शन पंवार ने पत्रकारों को बताया कि 23 मई 2015 को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉ. सर्वजीत थापर के नेतृत्व में कुंड स्थित दीन दयाल अस्पताल एवं धारूहेड़ा स्थित अपेक्स अस्पताल पर पीसी-पीएनडीटी के तहत कार्रवाई की थी। कार्रवाई के दौरान दोनों अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीन बिना रजिस्ट्रेशन के पाई गई थी। विभाग ने कार्रवाई करते हुए कुंड स्थित दीनदयाल अस्पताल के संचालक एवं भाजपा नेता डॉ. अरविंद यादव एवं डॉ. गौरव जैन के खिलाफ कोर्ट में केस डाला था। वहीं धारूहेड़ा के अपेक्स अस्पताल में भी कार्रवाई के दौरान बिना रजिस्ट्रेशन के अल्ट्रासाउंड मशीन चलाई जा रही थी, इसमें भी डॉ रविकांत के खिलाफ कोर्ट में केस डाला था। वीरवार को एसीजीएम मनपाल रामावत ने तीनों दोषी डॉक्टरों को छह-छह माह की सजा एवं पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।


अल्ट्रासाउंड मशीन का पंजीकरण जरूरी
जानकारी मुताबिक नई अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ पुरानी मशीन का भी नवीनीकरण कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के लिए सिविल सर्जन की अध्यक्षता में आईएमए के साथ सिविल सोसायटी के सदस्यों को मिलाकर एक टीम का गठन किया हुआ है। टीम के निर्णय के बाद ही अल्ट्रासाउंड मशीन के नवीनीकरण की परमिशन दी जाती है। उपरोक्त केस में बिना पंजीकरण के ही अल्ट्रासाउंड मशीन ऑपरेट की जा रही थी। उल्लेखनीय है कि पीसी-पीएनडीटी एक्ट में जिले में यह तीसरी कन्वीकशन है। इससे पहले सक्सेना अस्पताल के डॉक्टरों को सजा सुनाई जा चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed