Rewari: नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
गवाहों और सबूतों और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने आरोपी को दोषी ठहराया। दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विस्तार
हरियाणा के रेवाड़ी में फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने सोमवार को एक नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस ने बताया कि शहर की एक कॉलोनी में रहने वाले प्रवासी मजदूर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी 2 जुलाई 2021 को बिना बताए कहीं चली गई थी। इधर-उधर पता किया तो मालूम हुआ कि उसकी बेटी को पड़ोस में किराये पर रहने वाले राहुल व उमेश बहला-फुसलाकर कहीं ले गए। वे भी अपने मकान में नहीं आए हैं।
पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग व आरोपी उमेश को बरामद किया। नाबालिग के बयान में आरोपी उमेश द्वारा उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया, जिस पर मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ी गई। पुलिस जांच में आरोपी राहुल की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी उमेश के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की।
अदालत में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गवाहों और सबूतों और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी उमेश को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।