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देर रात डीजे की धुन सुनाई दी तो पुलिस करेगी कार्रवाई
Updated Thu, 28 Jun 2018 12:52 AM IST
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देर रात तक डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई करेगी पुलिस
अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। जिले में अब शादी समारोह या अन्य किसी कार्यक्रम में देर रात तक डीजे बजने पर पुलिस प्रशासन की तरफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को डीएसपी सतपाल यादव ने एसपी राजेश दुग्गल के निर्देश पर जिले के डीजे संचालकों की बैठक ली। डीजे संचालकों को नियमों का पाठ पढ़ाकर इसका पालना करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी तरह की आतिशबाजी और डीजे बजाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया हुआ है। जिले में भी उपायुक्त द्वारा इसको लेकर धारा-144 लगाई गई है। इसके बाद भी शिकायतें मिल रही हैं कि रात्रि 10 बजे बाद डीजे बजाने के साथ आतिशबाजी भी हो रही है। कानून की पालना कराने के लिए डीजे संचालकों को आगे आना होगा, वरना उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उन्होंने डीजे संचालकों को कहा कि वह बुकिंग से पहले ही बता दें कि 10 बजे बाद डीजे नहीं बजेगा। अगर फिर भी किसी तरह की कोताही बरती गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान डीएसपी सतपाल ने भी डीजे संचालकों को नियमों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा बताया गया कि किसी भी शादी समारोह में डीजे बजाने से पहले उपायुक्त से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार डीजे संचालक अपनी गाड़ी व स्थायी जगह पर कोर्ट के नियमों का बोर्ड भी जरूर लगाए। उन्होंने साफ कर दिया कि कानून का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। जिले में अब शादी समारोह या अन्य किसी कार्यक्रम में देर रात तक डीजे बजने पर पुलिस प्रशासन की तरफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को डीएसपी सतपाल यादव ने एसपी राजेश दुग्गल के निर्देश पर जिले के डीजे संचालकों की बैठक ली। डीजे संचालकों को नियमों का पाठ पढ़ाकर इसका पालना करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी तरह की आतिशबाजी और डीजे बजाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया हुआ है। जिले में भी उपायुक्त द्वारा इसको लेकर धारा-144 लगाई गई है। इसके बाद भी शिकायतें मिल रही हैं कि रात्रि 10 बजे बाद डीजे बजाने के साथ आतिशबाजी भी हो रही है। कानून की पालना कराने के लिए डीजे संचालकों को आगे आना होगा, वरना उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उन्होंने डीजे संचालकों को कहा कि वह बुकिंग से पहले ही बता दें कि 10 बजे बाद डीजे नहीं बजेगा। अगर फिर भी किसी तरह की कोताही बरती गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान डीएसपी सतपाल ने भी डीजे संचालकों को नियमों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा बताया गया कि किसी भी शादी समारोह में डीजे बजाने से पहले उपायुक्त से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार डीजे संचालक अपनी गाड़ी व स्थायी जगह पर कोर्ट के नियमों का बोर्ड भी जरूर लगाए। उन्होंने साफ कर दिया कि कानून का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।